राम रहीम की पैरोल को लेकर असमंजस में सरकार, कई बार दे चुका है अर्जी

चंडीगढ़: डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम इस समय रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है। राम रहीम यौन शोषण के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा है।

वहीं, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद हरियाणा की जेलों में बंद करीब 6000 कैदियों को पैरोल पर उनके घर भेजने की तैयारी है।

इससे न केवल जेलों में कोरोना फैलने की आशंका कम होगी, बल्कि बुजुर्ग व जरूरतमंद कैदी अपने घरों या अस्पतालों में जरूरी उपचार हासिल कर सकेंगे।

सूत्रों का कहना है कि डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को भी इस बार पैरोल पर रिहा किया जा सकता है।डेरा प्रमुख ने अपनी मां के इलाज के लिए रोहतक जेल प्रशासन के पास कई बार अर्जी दे रखी है, लेकिन हर बार कानून व्यवस्था बिगड़ने के डर से उसकी पैरोल याचिका रद्द की जाती रही है।

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जेल प्रशासन के पास इस बार डेरा प्रमुख की याचिका पर गौर करने के कई विकल्प हैं। बताया जाता है कि डेरा प्रमुख का जेल में रहते हुए कोई आचरण ऐसा नहीं रहा, जो व्यवस्था अथवा कानून के विरुद्ध हो।

इसी को आधार बनाकर उसे पैरोल देने की संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है। हरियाणा सरकार यह इनपुट जुटाने में लगी है कि यदि डेरा प्रमुख को पैरोल पर भेज दिया गया तो कानून व्यवस्था की स्थिति पर कोई विपरीत असर तो नहीं पड़ेगा।

सुरक्षा और गुप्तचर एजेंसियों की रिपोर्ट के बाद ही डेरा प्रमुख को पैरोल देने पर कोई फैसला लिया जाएगा। बता दें,  पिछले साल भी सरकार ने कोविड-19 के चलते चार हजार कैदियों व बंदियों को पैरोल व फरलो पर जेल से बाहर किया था।

इस बार इनकी संख्या बढ़कर छह हजार के करीब हो सकती है। इन कैदियों और बंदियों को पैरोल देने का फैसला पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के जस्टिस राजन गुप्ता की अध्यक्षता वाली कमेटी करेगी, जिसकी अगले एक-दो दिन में बैठक होने की संभावना है।

कमेटी में गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा व जेल विभाग के महानिदेशक शत्रुजीत कपूर सदस्य हैं। सरकार ने इस कमेटी को पत्र लिखा है, ताकि कैदियों को पैरोल पर बाहर करने के बारे में गाइडलाइन जारी की जा सके।

 

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