Delhi: महिला आरक्षण और परिसीमन विधेयक पर सांसद कपिल सिब्बल ने तंज कस दिया बड़ा बयान

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Delhi: राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने मंगलवार को आरोप लगाया कि सरकार भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अनुकूल परिसीमन के माध्यम से 2029 लोकसभा चुनाव जीतने के “राजनीतिक उद्देश्य” के साथ महिला आरक्षण कानून से जुड़ा एक संविधान संशोधन विधेयक संसद में लाना चाहती है।Delhi: 

उन्होंने कहा कि विपक्षी सांसदों को इस तरह के प्रस्ताव को सिरे से खारिज करना चाहिए। सिब्बल का यह भी कहना था कि अगर सरकार वास्तव में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने की परवाह करती है, तो उसे लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने के लिए एक विधेयक लाना चाहिए।Delhi:

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सिब्बल ने कहा, ‘‘बीजेपी बिना राजनीतिक मकसद के कुछ भी नहीं करती है। वे तब तक कोई विधेयक नहीं लाएंगे, जब तक इससे उन्हें राजनीतिक लाभ न हो। 106वें संविधान संशोधन विधेयक में अनुच्छेद 334-ए पेश किया गया, जिसमें कहा गया है कि महिला आरक्षण कानून 2026 के बाद जनगणना और परिसीमन के बाद लागू किया जाएगा।’’उन्होंने कहा कि इसे संसद में सर्वसम्मति से पारित किया गया।Delhi:

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निर्दलीय सांसद ने कहा, “अब उन्होंने इसमें संशोधन करने का फैसला किया है। वे यह नहीं कह रहे हैं कि वे क्या बदलाव चाहते हैं। उन्होंने 2023 में फैसला किया कि यह जनगणना और परिसीमन के बाद किया जाएगा। अब वे कहते हैं कि वे इसमें बदलाव चाहते हैं।’’Delhi:

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