देशभर में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच आयकर विभाग की ओर से मरीजों को खास छूट दी गई है। जानकारी के मुताबिक सीओवीआईडी -19 के मद्देनजर सरकार ने आयकर अधिनियम के प्रावधानों में ढील दी है।
नई छूट के मुताबिक अब देशभर के सभी अस्पताल, नर्सिंग इकाइयां, औषधालय और COVID देखभाल केंद्र मरीजों से दो लाख रुपये से अधिक नकद स्वीकार कर सकेंगे। ऐसे भुगतान के लिए रोगी और उसके तीमारदार को अपना पैन और आधार कार्ड की जानकारी भी जमा करवानी होगी।
खास बात ये है कि सरकार की ओर से इस साल पहली अप्रैल से 31 मई के बीच तक ही ये छूट दी गई है।