गुजरात सरकार ने म्यूकोर्मिकोसिस बीमारी को महामारी घोषित कर दिया है। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की अध्यक्षता में कल शाम हुई कोर ग्रुप की बैठक में यह फैसला लिया गया।
म्यूकोर्मिकोसिस रोग जिसे ब्लैक फंगस के नाम से भी जाना जाता है को महामारी रोग अधिनियम 1857 के तहत एक महामारी घोषित किया गया है।
अब सरकारी, निजी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों को बीमारी की जांच, निदान और इलाज के लिए ICMR और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशानिर्देशों का पालन करना होगा। इस बीमारी के संदिग्ध और पुष्ट मामलों की जानकारी केंद्र सरकार को भेजनी होगी। मौजूदा समय में राज्य में म्यूकोर्मिकोसिस के एक हजार से ज्यादा कंफर्म मामले हैं।
इस बीच, गुजरात के 36 शहरों में दिन के समय प्रतिबंध और रात के कर्फ्यू को 27 मई तक बढ़ा दिया गया है। हालांकि, दुकानों और रेहड़ी–पटरी वालों सहित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक फिर से खोलने की अनुमति है।
राज्य में सभी आवश्यक सेवाएं बिना किसी पाबंदी के पहले की तरह जारी रहेंगी।
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