ज्ञानवापी विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खरिज की

(अवैस उस्मानी): वाराणसी के ज्ञानवापी मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर द्वारा स़िगल जज बेंच से अपनी कोर्ट में ट्रांसफर करने को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के फैसले में दखल देने से इन्कार किया।सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के अधिकारक्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, मुख्य न्यायाधीश को फैसला लेने दीजिए।

Read also-दिल्ली HC की वन विभाग को फटकार, कहा- क्या आप चाहते हैं कि लोग गैस चैंबरों में रहें?

सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने कहा कि सिस्टम का मजाक उड़ाया जा रहा है। मुस्लिम पक्ष ने कहा कि दूसरी बेंच मे सुनवाई का किसी पक्ष ने ऐतराज नहीं जताया था। मुस्लिम पक्ष ने कहा  जब सुनवाई पूरी हो गई फैसला सुरक्षित हो गया तो उसी समय मुख्य न्यायाधीश ने मामले को अपने कोर्ट में ट्रांसफर कर लिया। चीफ जस्टिस प्रीतिकर दिवाकर ने पिछले दो साल से सुनवाई कर रहे जज प्रकाश पाडिया की कोर्ट से खुद की कोर्ट में ट्रांसफर कर लिया था। चीफ जस्टिस प्रितिंकर दिवाकर ने कहा था कि जस्टिस पाडिया बिना अधिकारक्षेत्र के इस मामले में सुनवाई कर रहे थे। इसके खिलाफ दाखिल मुस्लिम पक्ष की याचिका को भी चीफ जस्टिस ने खारिज कर दिया था।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *