चंडीगढ़: हरियाणा में निजी उद्योगों में 75% नौकरियां स्थानीय युवाओं को देने के कानून की अधिसूचना जारी कर दी गई है।
राज्य के निजी उद्योगों में अब 50 हजार रुपए नहीं, बल्कि 30 हजार रुपए तक की नौकरियों में प्रदेश के युवाओं को 75 फीसद आरक्षण मिलेगा. इसे राज्यपाल की ओर से पहले ही मंजूरी मिल चुकी थी, लेकिन ऐलनाबाद उपचुनाव में आचार संहिता लागू होने के इसे रोक दिया गया था।
उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि आचार संहिता खत्म होने के बाद राज्य सरकार ने 75% स्थानीय आरक्षण की अधिसूचना जारी कर दी है।
जिन लक्ष्यों को लेकर हमने जजपा का गठन किया उसमें एक imp. पड़ाव आज पूरा हुआ। “हरियाणा की प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय कैंडिडेट्स को 75% हिस्सेदारी” देने वाला कानून 15 जनवरी 2022 से लागू होने जा रहा है। आज युवाओं के लिए डबल दीवाली है – @DrAjaySChautala (राष्ट्रीय अध्यक्ष, जजपा) pic.twitter.com/QoAdFUaOMz
— Jannayak Janta Party (JJP) (@JJPofficial) November 6, 2021
हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों काे रोजगार अधिनियम, 2020 के तहत 15 जनवरी 2022 से इस कानून को पालन किया जाएगा।
इस नियम के तहत विभिन्न कंपनियों, समाजों, ट्रस्टों और फर्मों में स्थानीय उम्मीदवारों के लिए 75% नई नौकरियों के आरक्षण का प्रावधान रखा गया है।
बड़े गर्व और खुशी के साथ आप सबसे सांझा कर रहा हूं कि ‘हरियाणा राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम, 2020’ आज हरियाणा प्रदेश में लागू हो गया। दीपावली का ये तोहफा हरियाणा प्रदेश के युवाओं के लिए सुनहरा भविष्य ले कर आएगा। बधाइयां।
संघर्ष के सभी साथियों को दिल से आभार। pic.twitter.com/16XCERQV3p
— Dushyant Chautala (@Dchautala) November 6, 2021
सरकार के इस फैसले के बाद प्रदेश के हजारों युवाओं को बड़ी राहत मिली है। सरकार नए साल में इस अधिनियम को लागू भी कर देगी।
आपको बता दें, सरकार ने पहले यह योजना सिर्फ 50 हजार तक के वेतनमान वाले पदों पर यह व्यवस्था लागू करने की व्यवस्था की थी लेकिन बाद में इसे बदल कर 30 हजार रुपए के वेतन मान तक के पदों के लिए कर दिया गया।
यह अधिनियम के बाद अब स्थानीय युवाओं को अलग-अलग नौकरियों, ट्रस्टों और उद्योगों में युवाओं को 75 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान पारित करता है।