हरियाणा में महामारी अलर्ट सुरक्षित गाइडलाइंस को 10 फरवरी तक बढ़ा दिया गया है। इसके तहत हरियाणा सरकार ने बाजार और मॉल को लेकर नए आदेश जारी किए हैं। नए आदेशों के तहत प्रदेश में मॉल व बाज़ार शाम 7 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है और ये नए नियम 10 फरवरी की सुबह 5 बजे तक लागू रहेंगे।
हरियाणा सरकार के नए आदेश के अनुसार दूध की सप्लाई सहित आवश्यक सुविधाओं और दवाईयों की आपूर्ति के लिए दुकानें हर समय खुली रहेंगी वहीं बाजार और मॉल भी अब 7 बजे तक खुल पाएंगे। हरियाणा के सभी जिलों के अधिकारियों को इन गाइडलाइंस को लागू करने के निर्देश भी दिये गए हैं।
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हरियाणा में भी लगातार कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए राज्य की सरकार की ओर से कुछ गाइडलाइंस जारी की गई थीं जिसका उद्देश्य हरियाणा में कोरोना के मामलों पर काबू करना था।
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