(अवैस उस्मानी)Raghav Chaddha Bonglow Row:आप पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के सरकारी बंगले के आवंटन का मामलें में दिल्ली हाई कोर्ट में आप नेता राघव चड्ढा ने सुरक्षा और आतंकी धमकियों का हवाला दिया। दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान राघव चड्ढा के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा कि उनको 8 सितंबर 2022 में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने टाइप सात बंगला आवंटित करने को मंजूरी दी थी। राघव चड्ढा के वकील ने कहा पंजाब से उनको मिल रही धमकियों की वजह से z प्लस सुरक्षा मिली है।राघव चड्ढा के वकील ने कहा कि सुरक्षा पुनरीक्षण समिति ने भी टाइप छह बंगले को मेरी सुरक्षा के लिहाज़ से अनुपयुक्त बताया था। दिल्ली हाई कोर्ट में मामले की कल भी सुनवाई जारी रहेगी। चड्ढा के वकील सिंघवी ने कहा कि रोजाना सैकड़ों लोग उनसे मिलने आवास पर आते हैं। लिहाजा सुरक्षा और जन सुविधा दोनों के लिहाज से टाइप सात बंगला ही उपयुक्त है।
Read also-कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा: आगामी छत्तीसगढ़ चुनाव में कांग्रेस 75 सीटें जीतेगी
दिल्ली हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान राघव चड्ढा के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा उपराष्ट्रपति ने बंगला आवंटित करने का आदेश दिया लेकिन राज्यसभा आवासन समिति ने इस साल तीन मार्च को यानी 03/03/23 को टाइप सात बंगला खाली करने का नोटिस भेज दिया। जबकि मैं करीब साल भर से यहां रह रहा था। राघव चड्ढा के वकील ने कहा कि उनको आवासन समिति ने हैं बल्कि राज्यसभा सभापति ने बंगला अलॉट किया है यानी यह उनके आदेश की संरक्षा में है।।राघव चड्ढा के वकील ने कहा राज्यसभा सचिवाल के आदेश में ऐसी क्या खामी है? बंगला खाली करने का नोटिस देने से पहले तय प्रक्रिया अपनाई नही गई है। राघव चड्ढा के वकील ने कहा कि सीपीसी के तहत विधायिका सरकार नहीं है। लिहाजा सिविल सूट के तहत सरकार के खिलाफ मुकदमा नहीं करने का भी प्रावधान यहां लागू नहीं होता। मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस अनूप जयराम भंबानी ने पूछा कि इस मामले में और प्रतिवादी कौन हैं? कोर्ट ने पूछा तो आपकी दलील गई कि राज्यसभा का सचिवालय और महासचिव दोनों ही कानून की निगाह में सरकार नहीं हैं?राघव चड्ढा के वकील ने कहा सिर्फ राज्यसभा सचिवालय है।
Read Also-Nita Ambani-Mukesh Ambani ने ओलंपिक समिति के अध्यक्ष Thomas Bach का अपने घर पर शानदार स्वागत किया
सुनवाई के दौरान राघव चड्ढा के वकील ने कहा कि हमारी चिंता और दलील सुरक्षा को लेकर है। फ्लैट में जेडब्लस सुरक्षा दस्ते के कर्मी सहज नहीं रहते हैं। राघव चड्ढा के वकील ने कहा कि राज्यसभा सभापति से गुजारिश की गई थी कि बड़ा बंगला आवंटित किया जाए।उनकी दलील है कि मैं वरिष्ठ सांसद नहीं हूं लिहाजा टाइप सात में रहने के योग्य नहीं हूं।राघव चड्ढा के वकील ने कहा कि पहली बार के सांसद को टाइप छह आवास मिलता है। मेरे मामले में सभापति ने अपने विवेक का इस्तेमाल किया। राघव चड्डा के वकील ने कहा कि मुझे पंजाब में सुरक्षा मिली हुई है। तो उसका यह मतलब कतई नहीं है कि दिल्ली में सुरक्षा घाटा दी जाए और यहां मेरी हत्या कर दी जाए। मुझे हर कहीं सुरक्षा घेरे में रहना है। राघव चड्ढा ने कहा कि मेरे घर को सुरक्षा घेरे के मुताबिक ना देना खतरनाक है। राज्यसभा के 245 में से 115 सांसदों को उनके रुतबे और अधिकृत स्तर से ज्यादा ऊंचे स्तर के आवास मिले हुए हैं। राघव चड्ढा ने कहा कि जिस मार्ग पर स्थित बंगले में फिलहाल हूं उसी लाइन में पहली बार सांसद बने चार नेता उसी स्तर के बंगलों में रह रहे हैं। जनरल पूल में भी 65 ऐसे ही बंगले आवंटित हैं।राघव चड्ढा ने कहा कि मुझे आशंका है कि मेरी शादी के समय ही ये बखेरा जानबूझ कर मुझे परेशान करने की नीयत से किया गया है ।