IRCTC होटल टेंडर केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव की भूमिका पर मजबूत संदेह जताते हुए तेजस्वी-राबड़ी समेत 9 पर आरोप तय करने के आदेश हैं, जबकि 7 आरोपियों को आरोपमुक्त कर दिया है ।
NEWS DESK: IRCTC होटल टेंडर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को लालू यादव, उनके बेटे तेजस्वी यादव और पत्नी राबड़ी देवी समेत कुल 9 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 3 अक्टूबर की तारीख तय की है। आरोप तय होने के साथ ही अब मामले में ट्रायल की राह साफ हो गई है।
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कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव की भूमिका को लेकर भी गंभीर टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि ऐसा नहीं लगता कि लालू यादव के खिलाफ जांच राजनीति से प्रभावित थी। कोर्ट के मुताबिक, लारा प्रोजेक्ट्स को जिस तरीके से कथित तौर पर फायदा पहुंचा, उससे तत्कालीन रेल मंत्री लालू यादव की भूमिका पर मजबूत संदेह पैदा होता है। अदालत ने प्रथम दृष्टया पद के कथित दुरुपयोग की ओर भी इशारा किया। इस मामले में लालू परिवार के अलावा सरला गुप्ता, लारा प्रोजेक्ट्स और सुजाता होटल्स समेत अन्य लोग और संस्थाएं आरोपी हैं।
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यह पूरा मामला 2004 से 2009 के बीच का है, जब लालू प्रसाद यादव केंद्रीय रेल मंत्री थे। आरोप है कि इस दौरान रांची और पुरी स्थित IRCTC के दो होटलों के रखरखाव और संचालन का ठेका नियमों को दरकिनार कर सुजाता होटल्स को दिया गया। जांच एजेंसियों का आरोप है कि कथित लाभ के बदले पटना की एक कीमती बेनामी जमीन सरला गुप्ता के माध्यम से बेहद कम कीमत पर राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव से जुड़ी लारा प्रोजेक्ट्स को ट्रांसफर की गई। हालांकि, कोर्ट ने 7 आरोपियों को आरोपमुक्त भी किया है। इनमें गौरव गुप्ता, नाथ मल ककरानिया, राहुल यादव, विजय त्रिपाठी, देवकी नंदन तुलस्यान, राजीव कुमार रेलन और मेसर्स अभिषेक फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं।
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