Renuka Swamy Murder: रेणुकास्वामी हत्याकांड मामले में सोमवार को तय सुनवाई के दौरान कन्नड़ अभिनेता दर्शन थुगुदीपा की गैर-हाजिरी पर बेंगलुरू के सिटी सिविल और सत्र न्यायालय ने कड़ी फटकार लगाई।दर्शन के कानूनी वकील की ओर से ये बताए जाने के बाद कि अभिनेता गंभीर पीठ दर्द के कारण कोर्ट में नहीं आ सकते, न्यायालय ने नाराजगी जताई।
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पीठासीन न्यायाधीश ने दोहराया कि मामले में सभी आरोपियों के लिए व्यक्तिगत रूप से हाजिर होना जरूरी है, इस धारणा को खारिज करते हुए कि हाई-प्रोफाइल शख्स वैध कानूनी औचित्य के बिना छूट मांग सकते हैं।न्यायालय ने चेतावनी दी कि इस तरह की अनुपस्थिति नियमित नहीं होनी चाहिए, खासकर इस तरह के मामले में।कार्यवाही के दौरान, दर्शन की कानूनी टीम ने जांच के सिलसिले में उनके आवास पर छापेमारी के दौरान जब्त की गई 75 लाख रुपये की नकदी को भी वापस दिए जाने की मांग की।
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अदालत ने कहा कि वो मामले पर फैसला लेने से पहले आयकर विभाग का जवाब सुनेगी और अगली सुनवाई 20 मई को निर्धारित की गई है।बचाव पक्ष ने जांच के दौरान जब्त किए गए मोबाइल फोन वापस करने की मांग करते हुए एक अलग आवेदन भी दायर किया।सह-आरोपी पवित्रा गौड़ा और कई अन्य लोग अदालत में मौजूद थे। कथित तौर पर पवित्रा के साथ उसका भाई भी था।जमानत की शर्तों के तहत सभी आरोपियों को महीने में एक बार अदालत में पेश होना जरूरी है।
मामला चित्रदुर्ग के रहने वाले 33 साल के रेणुकास्वामी की मौत से जुड़ा है, जिसका शव जून 2024 में बेंगलुरू में एक नाले के पास मिला था।प्रारंभिक जांच से पता चला है कि दर्शन और अन्य के निर्देश पर काम करने वाले लोगों के एक समूह ने उसका अपहरण किया, उस पर हमला किया और कथित तौर पर उसकी हत्या कर दी।
आरोप है कि रेणुकास्वामी ने अभिनेत्री पवित्रा गौड़ा को सोशल मीडिया पर अपमानजनक संदेश भेजे थे, जिसके कारण कथित तौर पर हमला हुआ।उन्हें कथित तौर पर बहला-फुसलाकर बेंगलुरू लाया गया, वहां उनकी पिटाई की गई। जिसके कारण उनकी मौत हो गई। उसके बाद में उनके शव को शहर के एक सुनसान इलाके में फेंक दिया गया।दर्शन और पवित्रा गौड़ा को कई अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार किया गया और बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया था।