केरल हाईकोर्ट रैगिंग के खिलाफ याचिका पर सुनवाई के लिए विशेष पीठ करेगा गठित

Kerala Ragging Horror: केरल उच्च न्यायालय ने मंगलवार को निर्देश दिया कि राज्य के विधिक सेवा प्राधिकरण केएलएसए द्वारा रैगिंग विरोधी कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन और रैगिंग की घटनाओं की निगरानी के लिए सिस्टम की स्थापना की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए एक विशेष पीठ का गठन किया जाए।ये याचिका मुख्य न्यायाधीश नितिन जामदार और न्यायमूर्ति एस. मनु की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आई, जिसने विशेष पीठ के गठन के लिए मामले को उच्च न्यायालय के प्रशासनिक पक्ष पर डाल दिया।केएलएसए ने अपनी याचिका में कहा, “रैगिंग एक गहरी सामाजिक बुराई है, जो शैक्षणिक संस्थानों को परेशान करती रहती है, जिससे छात्रों को गंभीर मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक और यहां तक ​​कि शारीरिक नुकसान पहुंचता है”।

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इसमें दावा किया है कि रैगिंग को समाप्त करने के उद्देश्य से कानून, विनियमन और न्यायिक निर्देशों के अस्तित्व के बावजूद, ऐसी घटनाएं हो रही हैं, जो इसके लागू करने और जवाबदेही में अंतर को उजागर करती हैं।इसने आगे कहा है कि रैगिंग न सिर्फ छात्रों की सुरक्षा को कमजोर करती है, बल्कि उसके लिए बनाए गए कानूनों के क्रियान्वयन में सिस्टम के फेलियर को भी दिखाती है।केएलएसए ने अपनी याचिका में कहा है, “इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए एक सुव्यवस्थित कानूनी और निगरानी ढांचे की जरूरत है जो पीड़ितों को तत्काल सहायता और मदद देते हुए रैगिंग विरोधी कानूनों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करता है।”

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इसने दावा किया है कि इसने रैगिंग के परिणामों के बारे में छात्रों, शैक्षणिक संस्थानों और आम जनता के बीच जागरूकता और संवेदनशीलता पैदा करने का लगातार प्रयास किया है।केएलएसए ने कहा है, “हालांकि, इन निरंतर प्रयासों के बावजूद, हाल की घटनाओं ने रैगिंग को रोकने में जागरूकता अभियानों की सीमित प्रभावशीलता को प्रदर्शित किया है।केएलएसए ने अपनी याचिका में कोट्टायम जिले के एक सरकारी नर्सिंग कॉलेज, तिरुवनंतपुरम जिले के करयावट्टम में एक और सरकारी कॉलेज और फरवरी में कोझीकोड जिले के एक निजी संस्थान में रैगिंग की घटनाओं का उल्लेख किया है।

इसके अलावा, याचिका में कोझीकोड में एक ट्यूशन सेंटर के बाहर कक्षा 10 के एक छात्र पर हाल ही में हुए हमले और चोटों के कारण उसकी बाद में हुई मौत का भी जिक्र किया गया है।विधिक सेवा प्राधिकरण ने दावा किया है कि मौजूदा रैगिंग विरोधी कानूनों के अप्रभावी कार्यान्वयन के कारण ऐसी घटनाएं हुई हैं और इसे केवल राज्य और जिला दोनों स्तरों पर एक मजबूत, संरचित निगरानी प्रणाली के माध्यम से ही हल किया जा सकता है।

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