Kolkata High Court: कलकत्ता हाई कोर्ट ने सोमवार यानी आज 26 फरवरी को साफ किया कि संदेशखाली में यौन उत्पीड़न और जमीन पर जबरन कब्जा करने के आरोपित तृणमूल कांग्रेस नेता शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पर कोई रोक नहीं है।
अदालत ने दिया निर्देश
अदालत ने निर्देश दिया कि महिलाओं के यौन उत्पीड़न और आदिवासी लोगों की जमीन हड़पने के आरोपों का स्वत: संज्ञान लेकर शुरू किए गए मामले में शेख, प्रवर्तन निदेशालय, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और राज्य के गृह सचिव को पक्षकार बनाया जाए।
सार्वजनिक नोटिस देने को कहा
चीफ जस्टिस टी.एस. शिवगणनम की अगुवाई वाली बेंच ने निर्देश दिया कि हाई कोर्ट रजिस्ट्री के समाचार पत्रों में एक सार्वजनिक नोटिस दिया जाए। जिसमें ये कहा गया हो कि शेख को मामले में पक्षकार बनाया गया है, क्योंकि वो फरार हैं और उन्हें पांच जनवरी को प्रवर्तन निदेशालय पर भीड़ के हमले के बाद से सार्वजनिक रूप से नहीं देखा गया है।
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शेख की गिरफ्तारी पर कोई रोक नहीं
अदालत के नियुक्त न्याय मित्र ने ये साफ किए जाने का अनुरोध किया था कि क्या शेख की गिरफ्तारी पर रोक का पुलिस को कोई आदेश दिया गया है। इसके जवाब में बेंच ने कहा कि ऐसी कोई रोक नहीं है और पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सकती है।
4 मार्च को होगी सुनवाई
अदालत ने कहा कि एक अलग मामले में उसने केवल सीबीआई और राज्य पुलिस के उस संयुक्त विशेष जांच दल के गठन पर रोक लगाई थी, जिसे सिंगल बेंच ने ईडी अधिकारियों पर हमले की जांच करने का आदेश दिया था। जस्टिस हिरणमय भट्टाचार्य भी इस बेंच में शामिल हैं। बेंच ने निर्देश दिया कि मामले पर चार मार्च को फिर से सुनवाई की जाएगी।
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