Kolkata Rape-Murder Case: कलकत्ता हाई कोर्ट ने शुक्रवार 16 अगस्त को कहा कि आर. जी. कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भीड़ के तोड़फोड़ करने की घटना पश्चिम बंगाल में राज्य मशीनरी की पूरी तरह नाकामी है। हाई कोर्ट ने पुलिस और अस्पताल प्रशासन को इस घटना के सिलसिले में हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया।
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बता दें, जब राज्य सरकार के वकील ने अदालत से कहा कि लोगों की भीड़ गुरुवार 15 अगस्त को तड़के इकट्ठा हुई थी तो चीफ जस्टिस टी. एस. शिवगणनम और जस्टिस हिरण्मय भट्टाचार्य की डिवीजन बेंच ने कहा कि इस बात पर भरोसा कर पाना मुश्किल है कि पुलिस इंटैलिजेंस को अस्पताल में 7,000 लोगों के इकट्ठा होने की जानकारी नहीं थी।
कलकत्ता हाई कोर्ट ने पुलिस और अस्पताल के प्रशासन को निर्देश दिया कि वे मामले में सुनवाई की अगली तारीख 21 अगस्त को वास्तविक हालात और सभी संबंधित मामलों का विवरण देते हुए दो अलग-अलग हलफनामे दाखिल करें। बेंच ने कहा कि पुलिस को उन घटनाओं का पूरा विवरण रिकॉर्ड में देना चाहिए जिनके कारण अस्पताल में तोड़फोड़ हुई।
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अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को भी 9 अगस्त को अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ कथित बलात्कार और हत्या के मामले की जांच की दिशा में हुई कार्रवाई की अंतरिम रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। इस वारदात की वजह से राज्य के सरकारी अस्पतालों में जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर हैं।