Maharashtra: मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन परिसर के पांच रेस्टोरेंट्स के लाइसेंस निलंबन मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने FDA की कार्यशैली पर सवाल उठाए। कोर्ट की सख्ती के बाद FDA ने अपना आदेश वापस लेने पर सहमति जताई।
महाराष्ट्र: बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी FDA की कार्रवाई पर कड़ी नाराजगी जताई है। मामला मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन यानी MCA के बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स स्थित पांच रेस्टोरेंट्स से जुड़ा है। FDA ने खाद्य सुरक्षा से जुड़ी कमियों और लाइसेंस से संबंधित कुछ अनियमितताओं का हवाला देते हुए इन रेस्टोरेंट्स के लाइसेंस निलंबित किए थे। MCA ने इस कार्रवाई को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।Maharashtra
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सुनवाई के दौरान कोर्ट ने FDA के रवैये को ‘पेडेंटिक’ यानी जरूरत से ज्यादा नियम-केंद्रित बताते हुए व्यावहारिक नजरिया अपनाने को कहा। कोर्ट ने यह भी कहा कि विभाग ने पिछली सुनवाई में दिए निर्देशों के बावजूद मामले पर दोबारा उचित तरीके से विचार नहीं किया। इसी दौरान पीठ ने सवाल किया, “क्या आप खुद को भगवान समझते हैं और कुछ भी कर सकते हैं?” कोर्ट ने अधिकारियों को अवमानना की कार्रवाई और जेल तक की चेतावनी दी।Maharashtra
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मामले में एक अहम तथ्य यह भी सामने आया कि FDA की नई जांच में पांचों रेस्टोरेंट खाद्य सुरक्षा मानकों पर 88 फीसदी अनुपालन में पाए गए। इसके बाद कोर्ट ने निलंबन आदेश को हटाते हुए रेस्टोरेंट्स को दोबारा खोलने की अनुमति दी। FDA ने MCA को नया नोटिस जारी कर थर्ड-पार्टी कंपनी के साथ उसके अनुबंध से जुड़े मुद्दे पर सुनवाई करने और उसके बाद कारण सहित नया आदेश पारित करने की बात कही है। यानी कोर्ट ने FDA की कार्रवाई पर सवाल उठाए, लेकिन खाद्य सुरक्षा जांच की जरूरत को पूरी तरह खारिज नहीं किया।Maharashtra
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