Manish Sisodia bail: दिल्ली के पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मनीष सिसोदिया 17 महीने बाद जेल से बाहर आ रहे हैं जिस पर AAP की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है।
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बता दें, कि आबकारी नीति और मनी लांड्रिंग मामले में मनीष सिसोदिया 17 महीने से जेल में बंद थे। सिसोदिया की जमानत याचिका को ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में उन्हें जमानत दी है।
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ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट की फटकार- आबकारी नीति मामले में फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों को फटकार लगाते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट जमानत के मामले में सेफ गेम खेल रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सजा के तौर पर अदालतें जमानत से इंकार नहीं कर सकती हैं।
शर्तों के साथ मिली जमानत- सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को कुछ शर्तों के साथ जमानत दी है। सिसोदिया को 10 लाख के मुचलके पर ये जमानत मिली है। इसके साथ ही उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करने और सोमवार व गुरुवार को थाने में हाजरी लगाने के लिए भी कहा गया है।
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