(अवैस उस्मानी): दिल्ली में मेयर चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने अपनी याचिका वापस ले लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 6 फरवरी को चुनाव होना है। ऐसे में अब मामले में कोर्ट के दखल की कोई वजह नहीं है। नगर निगम चुनाव के मेयर का चुनाव समय पर कराने की मांग को लेकर आप पार्टी को मीटर उम्मीदवार डॉ शैली ओबरॉय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल किया था। दिल्ली नगर निगम ने मेयर चुनाव कराए जाने का एजेंडा जारी कर दिया है।
दिल्ली मेयर चुनाव में हो रही देरी के मामले में आप पार्टी की याचिका पर सुनवाई के दौरान आप पार्टी ने मनोनीत पार्षद को वोटिंग का अधिकार न दिये जाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल सुनवाई से इंकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसके लिए हम सदन की कार्यवाही रोकनी होगी। जो आपके लिए भी उपयुक्त नहीं रहेगा। आप दुबारा कोर्ट आ सकते है। इसके बाद शैली ओबरॉय ने याचिका वापस ले लिया।
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बता दें कि 6 और 24 जनवरी को सदन में लगातार हंगामा और मारपीट के बाद दिल्ली नगर निगम के मेयर चुनाव अब 6 फरवरी को होगा। दिल्ली नगर निगम की साधारण बैठक हर महीने में एक बार होती है, लेकिन ऐसा पहली बार होगा, जब महज एक बैठक में मेयर को नहीं चुना जा सका और इसके लिए तीसरी बैठक बुलानी पड़ी। एमसीडी ने मेयर चुनाव का एजेंडा भी जारी कर दिया है जिसमें पहले मेयर, फिर डिप्टी मेयर और आखिर में स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्य चुने जाएंगे। एमसीडी ने बैलट पेपर का प्रकाशन भी नए सिरे से करवा लिया है, एमसीडी चुनाव के परिणाम 7 दिसंबर को आए थे। Delhi mayor election
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