MUDA SCAM: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को कहा कि उसने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) से जुड़े धनशोधन मामले में लगभग 300 करोड़ रुपये मूल्य की 140 से ज्यादा की अचल संपत्तियां कुर्क की हैं।इस मामले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दारमैया और दूसरे लोग शामिल हैं। ये कुर्की एमयूडीए (मूडा) की ओर से भूमि आवंटन में कथित अनियमितताओं की धनशोधन जांच का हिस्सा है..MUDA SCAM
Read also-Delhi Weather: दिल्ली में फिर बारिश की चेतावनी, घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी
संघीय एजेंसी ने एक बयान में कहा कि कुर्क की गई संपत्तियां कई व्यक्तियों के नाम पर पंजीकृत हैं, जो रियल एस्टेट व्यवसायी और एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं।इसमें कहा गया है, “आरोप है कि सिद्दारमैया ने एमयूडीए द्वारा अधिग्रहीत तीन एकड़ 16 गुंटा भूमि के बदले अपनी पत्नी बीएम पार्वती के नाम पर 14 भूखंडों के लिए मुआवजा पाने के लिए अपने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल किया।
Read also- तेजस्वी ने की मोहन भागवत की ‘सच्ची आजादी’ वाली टिप्पणी की आलोचना
इसमें आरोप लगाया गया है, ‘‘मूल रूप से ये जमीन मूडा की ओर से 3,24,700 रुपये में अधिग्रहीत की गई थी। इस पॉश इलाके में 14 भूखंडों के रूप में दिया गया मुआवजा 56 करोड़ रुपये का है। मुख्यमंत्री से इस मामले में कर्नाटक लोकायुक्त ने पूछताछ की है। मुख्यमंत्री ने बार-बार अपने या अपने परिवार की ओर से किसी भी तरह के गलत काम से इनकार किया है और कहा है कि विपक्ष उनसे ‘‘डरा हुआ’’ है और ये आरोप राजनीति से प्रेरित हैं।