(अवैस उस्मानी) – 2022 मे यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान आपत्तिजनक भाषण देने के मामले में मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी के खिलाफ़ जारी NBW को रद्द करने की मांग वाली याचिका खरिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उमर अंसारी को निचली अदालत में जा कर अपनी बात रखने को कहा है।सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी राहत नहीं दिया था हम भी दखल नहीं देंगे।
2022 मे यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान आपत्तिजनक भाषण देने के मामले में मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी के खिलाफ जारी NBW को रद्द करने की मांग वाली याचिका खरिज करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खरिज कर दिया। उमर अंसारी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान उमर अंसारी के वकील ने कहा कि मैने कोई भाषण नहीं दिया, जहां पर भाषण हुआ था उस जगह पर मैं मौजूद था। उमर अंसारी के वकील उसका कोई रोल नहीं है, वह सिर्फ वहां पर मौजूद था। उमर अंसारी के वकील ने कहा कि स्टेज पर बयान दिया गया था कि अगर हम चुनाव जीते तो पहले 6 महीने तक किसी का तबादला नहीं होगा पहले हिसाब होगा। फिलहाल उमर अंसारी फरार चल रहे हैं।
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