Mutual Funds: बाजार नियामक सेबी ने बुधवार को म्यूचुअल फंड नियमों में बदलाव, कुल व्यय अनुपात (टीईआर) की बेहतर परिभाषा और ब्रोकरेज शुल्क सीमा में संशोधन के प्रस्ताव पर सार्वजनिक टिप्पणियां देने की समय सीमा एक सप्ताह बढ़ाकर 24 नवंबर कर दी। परामर्श पत्र पर सार्वजनिक टिप्पणियां 17 नवंबर तक दी जानी थीं। नियामक ने एक बयान में कहा, “सेबी को प्राप्त अभ्यावेदनों के आधार पर, परामर्श पत्र पर सार्वजनिक टिप्पणियां देने की समय सीमा 24 नवंबर तक बढ़ाने का फैसला किया गया है।“Mutual Funds
Read also- Bihar: NDA विधायक दल के नेता चुने गए नीतीश कुमार, कल होगा शपथ ग्रहण समारोह
28 अक्टूबर को, नियामक ने एक परामर्श पत्र जारी किया जिसमें म्यूचुअल फंड नियमों में व्यापक बदलाव, कुल व्यय अनुपात (टीईआर) की स्पष्ट परिभाषा और ब्रोकरेज शुल्क की सीमा में संशोधन का सुझाव दिया गया था। इन प्रस्तावों का मकसद नियामक स्पष्टता लाना, अवांछित प्रक्रिया हटाना और अनुपालन को आसान बनाना है। प्रस्तावित ढांचे के तहत, सेबी की योजना अतिरिक्त पांच आधार अंकों (बीपीएस) को समाप्त करना है, जिसे परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों (एएमसी) को पहले म्यूचुअल फंड योजनाओं पर वसूलने की अनुमति थी। Mutual Funds
योजनाओं में एक्जिट लोड वापस जमा करने के प्रभाव की भरपाई के लिए शुरू किया गया अतिरिक्त व्यय, पहले 2012 में 20 आधार अंकों पर निर्धारित किया गया था। बाद में 2018 में घटाकर पांच आधार अंक कर दिया गया। सेबी ने बताया कि म्यूचुअल फंड योजनाओं को पांच आधार अंकों की जो अतिरिक्त व्यय वसूलने की अनुमति दी गई थी, वो अस्थायी थी। यूनिटधारकों के लिए लागत को युक्तिसंगत बनाने के मकसद से, इस व्यय को हटाने का प्रस्ताव किया गया है।Mutual Funds
Read also- Sports News: विश्व मुक्केबाजी कप में बड़ा उलटफेर, भारत नें ऑस्ट्रेलिया को हराकर फाइनल में किया प्रवेश
अधिक स्पष्टता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, सेबी ने ब्रोकरेज, एक्सचेंज और नियामक शुल्क के लिए वर्तमान अनुमेय व्ययों के साथ-साथ सभी वैधानिक शुल्कों – एसटीटी (प्रतिभूति लेनदेन कर), जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर), सीटीटी (वस्तु लेनदेन कर) और स्टाम्प शुल्क – को व्यय अनुपात सीमा से बाहर करने का भी प्रस्ताव रखा है।फिलहाल प्रबंधन शुल्क पर जीएसटी टीईआर सीमा के अतिरिक्त अनुमत है। हालांकि, दूसरे सभी वैधानिक शुल्क म्यूचुअल फंड योजनाओं के लिए निर्दिष्ट समग्र टीईआर सीमा का हिस्सा हैं।Mutual Funds
Top Hindi News, Latest News Updates, Delhi Updates,Haryana News, click on Delhi Facebook, Delhi twitter and Also Haryana Facebook, Haryana Twitter
