सुप्रीम कोर्ट का फैसला NEET पर आ गया है। CJI बेंच ने फैसला सुनाते हुए यह कहा है कि दोबारा परीक्षा नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि परीक्षा की शुद्धता का उल्लंघन होने का पर्याप्त सबूत नहीं था। उच्चतम कोर्ट ने NEET पेपर को दोबारा से कराने की अनुमति नहीं दी है याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि प्रश्नपत्र लीक हो गया था। लेकिन कोर्ट ने अपना निर्णय सुरक्षित रखने के लिए परीक्षा को कैंसिल नहीं किया। नीट यूजी मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। 1 लाख 8 हजार सीटों पर 23 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने परीक्षा दी। परीक्षा में 180 प्रश्न हैं और 720 अंक मिलते हैं। याचिकाकर्ताओं ने सिस्टेमेटिक विफलता का प्रश्न उठाया और पुनः परीक्षा की मांग की। मामले में बहुत से लोगों के खिलाफ मामले भी दर्ज हैं।
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NEET परीक्षा को रद्द करने से आज की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। CBI की जांच पूरी होने के बाद, NTA को स्पष्ट करने के लिए कहा गया था कि गड़बड़ी व्यापक थी या नहीं। IIT Madras की रिपोर्ट को केंद्र और NTA ने अपने जवाब में हवाला दिया। कोर्ट ने निर्णय दिया कि उपलब्ध तथ्यों के मद्देनजर दोबारा परीक्षा कराना सही नहीं होगा।
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NEET UG पेपर का स्कोरकार्ड जारी होने के बाद से ही देशभर में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। जिन उम्मीदवारों को ग्रेस मार्क्स मिले थे, उनके लिए एजेंसी ने पुनः जांच कराई। इसके बाद टॉपर्स की संख्या कम हुई। लेकिन परीक्षा का पेपर चोरी होने का आरोप लगातार लगाया जाता था। सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं आईं। जिन पर आज कोर्ट ने फैसला सुनाया है।
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