(अवैस उस्मानी)– NUH HINSA UPDATE- हरियाणा के नूह हिंसा के बाद दिल्ली NCR में विश्व हिंदू परिषद और बजरंगदल के प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि प्रदर्शन के दौरान किसी तरह की हेट स्पीच और हिंसा नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शन की CCTV फोटेज और विडियोग्राफी को संरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बल मुहैया कराने का भी निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कानून व्यवस्था सुनिश्चित करना पुलिस का काम है।सुप्रीम कोर्ट ने यूपी, हरियाणा, दिल्ली, और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी।
दिल्ली में रहने वाले शाहीन अब्दुल्लाह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर हरियाणा के नूह हिंसा के बाद दिल्ली NCR में अलग अलग जगहों पर होने वाले विश्व हिंदू परिषद और बजरंगदल के प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग किया था। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस SVN भट्टी की पीठ ने मामले की सुनवाई किया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को आदेश दिया कि वह सुनिश्चित करें कि सुप्रीम कोर्ट के 21 अक्तूबर, 2022 के फैसले (हेट स्पीच) के दिशानिर्देशों का अनुपालन करें। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि प्रदर्शन क्व दौरान किसी भी तरीके से हिंसा और हेट स्पीच को नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त फोर्स लगाई जाए। वीडियोग्राफी कराएं या संवेदनशील जगहों पर जहां ज़रूरत हो सीसीटीवी इंस्टॉल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि हमको अखबारों से पता चला कि हरियाणा में हिंसा हुई है। वकील सीयू सिंह ने कहा कि नूह में हिंसा के बाद से हरियाणा में हालात खराब हैं दिल्ली में 23 जगहों पर प्रदर्शन किया जा रहा है इससे यहां भी हालात बिगड़ सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि आपकी मुख्य मांग क्या है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि दिल्ली NCR में 23 प्रदर्शन होना है, सुबह में भी कुछ प्रदर्शन हुए है आज शाम को भी कुछ प्रदर्शन होने है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या वहां पर कोई भड़काऊं बयानबाज़ी हुई है, याचिकाकर्ता ने कहा हां भड़काऊं बयानबाज़ी हुई है। केंद्र सरकार की तरफ से ASG राजू ने कहा कि हमको अभी याचिका की कॉपी मिली है हमने अभी पढ़ा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कहा कि संवेदनशील इलाकों में भी प्रदर्शन होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने ASG को निर्देश दिया कि यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रदर्शन के दौरान कोई भड़काऊं बयानबाज़ी और हिंसा नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ASG को निर्देश दिया कि वहाँ पर CCTV लगाया जाए और रिकॉर्डिंग की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कानून व्यवस्था सुनिश्चित करना पुलिस का काम है।
Read also-आबकारी नीति: CBI ने मनीष सिसोदिया की ज़मानत का SC में विरोध किया
याचिका में कहा गया कि हरियाणा के नूह और गुरुग्राम के इलाकों में हिंसा के बाद विश्व हिंदू परिषद और बजरंगदल दिल्ली NCR में हिरयाणा में हुई हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन करने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका में कहा कि यह रैलियां दिल्ली हरियाणा बॉर्डर, लाजपत नगर, मयूर विहार, मुखर्जीनगर, नरेला, नजफगढ़, तिलक नगर, नांगलोई, अंबेडकरनगर, करोल बाग, हरियाणा के मानेसर और नोएडा के सेक्टर 21A में होनी है। याचिका में कहा कि नूह में हिंसा के बाद से हरियाणा में हालात खराब हैं दिल्ली में 23 जगहों पर प्रदर्शन होता है तो इससे यहां भी हालात बिगड़ सकते हैं। इस लिए दिल्ली NCR में विश्व हिंदू परिषद और बजरंगदल के प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट को रोक लगानी चाहिए।
Top Hindi News, Latest News Updates, Delhi Updates,Haryana News, click on Delhi Facebook, Delhi twitter and Also Haryana Facebook, Haryana Twitter. Total Tv App
