आबकारी नीति: CBI ने मनीष सिसोदिया की ज़मानत का SC में विरोध किया

(अवैस उस्मानी)- Manish Sisodia CBI-आबकारी नीति में आरोपी दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत का सुप्रीम कोर्ट में  हलफनामा दाखिल कर विरोध किया। सीबीआई ने कहा कि मनीष सिसोदिया गंभीर भ्रष्टाचार के मामले में आरोपी हैं, सिसोदिया ने साउथ ग्रुप के साथ मिलकर भ्रष्टाचार का अपराधिक षड्यंत्र रचा था।सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में मनीष की अंतरिम जमानत का विरोध भी किया। CBI ने कहा उनकी पत्नी की तबियत ज्यादा गंभीर नहीं है, उनका इलाज पिछले 23 सालों से चल रहा है।

दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत का सुप्रीम कोर्ट में विरोध करते हुए CBI ने अपने हलफनामे में कहा मनीष सिसोदिया ने दक्षिण भारत के शराब व्यापारियों के साथ मिलकर दिल्ली में कुछ कंपनियों को ही फायदा पहुंचाया था। सीबीआई ने कहा कि जमानत के लिए ट्रिपल टेस्ट की शर्तों को सिसोदिया पूरी नहीं कर रहे हैं। CBI ने कहा सिसोदिया राजनीतिक रूप से प्रभावशाली हैं, इससे पहले सबूतों को नष्ट कर चुके हैं, साथ ही जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। सीबीआई ने कहा सिसोदिया की जमानत अर्जी खारिज करते समय ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट ने भी माना था कि व जमानत की शर्तों को पूरा नहीं कर रहे हैं।

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आबकारी नीति में आरोपी दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने ED और CBI को नोटिस जारी किया था।  सुप्रीम कोर्ट में ममाले की सुनवाई के दौरान सिसोदिया के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि सिसोदिया की पत्नी की सेहत खराब है, उनका 50% शरीर विकलांग हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था क्या सिसोदिया की पत्नी अस्पताल में भर्ती है? मनीष सिसोदिया ने दिल्ली हाइकोर्ट के ED और CBI मामले में ज़मानत खरिज करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, दिल्ली हाईकोर्ट ने सिसोदिया के खिलाफ लगे आरोपों को गंभीर मानते हुए जमानत देने से इंकार कर दिया था, मनीष सिसोदिया को CBI ने शराब घोटाले में उनकी कथित भूमिका के लिए 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था और तब से मनीष सिसोदिया हिरासत में है।

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