Pune Porsche Car Accident Case: महाराष्ट्र के पुणे शहर में कार दुर्घटना में शामिल 17 साल के लड़के के पिता को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है।इसके साथ ही पुलिस ने नाबालिग को शराब परोसने के आरोप में दो होटलों के तीन अधिकारियों को भी गिरफ्तार किया है।अधिकारियों के अनुसार, दुर्घटना जिस पोर्श कार से हुई उसे कथित तौर पर 17 साल का किशोर चला रहा था। रविवार तड़के नाबालिग ने कल्याणी नगर में मोटरसाइकिल सवार दो लोगों को टक्कर मार दी थी, जिससे उनकी मौत हो गई थी।
पुलिस का दावा है कि किशोर ने घटना के समय शराब पी रखी थी।पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने कहा, “हमने छत्रपति संभाजीनगर से किशोर के पिता को हिरासत में लिया है और उन्हें पुणे लाया जा रहा है। बेटे के खिलाफ दर्ज मामले में उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा।”पुलिस ने किशोर के पिता के खिलाफ किशोर न्याय अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।
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नाबालिग को शराब देने के लिए बार के मालिक समेत बाकी कर्मचारियों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है।किशोर का पिता रियल एस्टेट कारोबारी है। अधिकारी ने पहले बताया था कि इन मामलों की जांच अपराध शाखा को सौंप दी गई है।घटना के संबंध में दर्ज एफआईआर के मुताबिक, किशोर के पिता ने ये जानते हुए भी कि उसके बेटे के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, उसे कार दे दी और पार्टी करने के लिए जाने दिया।कुछ दोस्त पार्टी करने के बाद रविवार तड़के करीब सवा तीन बजे मोटरसाइकिल से लौट रहे थे, तभी तेज रफ्तार पोर्श कार ने कल्याणी नगर चौराहे पर मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी।पुलिस ने बताया कि दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार अनीस अवधिया और अश्विनी कोस्टा की मौत हो गई, जिनकी उम्र 24 साल थी। वे आईटी कंपनी में काम करते थे और मध्य प्रदेश के रहने वाले थे।
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आरोपित लड़के को किशोर न्याय बोर्ड के सामने पेश किया गया, जहां से कुछ घंटे के बाद ही उसे जमानत मिल गई।बोर्ड ने उसे क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) जाकर यातायात नियम पढ़ने और 15 दिन के अंदर पेश होने का निर्देश दिया।आदेश में कहा गया, “सीसीएल (कानून का उल्लंघन करने वाला बच्चा) सड़क हादसे और उसके समाधान के विषय पर 300 शब्दों का निबंध लिखेगा।”पुलिस के मुताबिक, किशोर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा-304 (गैर इरादतन हत्या) और मोटरवाहन अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।
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