1993 के फर्जी मुठभेड़ मामले में 32 साल बाद पंजाब के पांच पूर्व पुलिसकर्मियों को आजीवन कारावास

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Punjab News: मोहाली की एक सीबीआई अदालत ने सोमवार को तरनतारन जिले में 1993 में सात लोगों की फर्जी मुठभेड़ में शामिल पांच पूर्व पुलिस अधिकारियों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उनके आचरण को “नैतिक रूप से दिवालिया और बेहद अमानवीय” बताया। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश बलजिंदर सिंह सरा की अदालत ने ये फैसला सुनाते हुए हर दोषी पर 3.50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।अदालत ने एक अगस्त को उन्हें भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत आपराधिक षड्यंत्र, हत्या और सबूत नष्ट करने का दोषी पाया था।Punjab News

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तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक भूपिंदरजीत सिंह (61) जो बाद में एसएसपी के पद से सेवानिवृत्त हुए, तत्कालीन सहायक उप-निरीक्षक देविंदर सिंह (58) जो डीएसपी के पद से सेवानिवृत्त हुए, तत्कालीन सहायक उप-निरीक्षक गुलबर्ग सिंह (72), तत्कालीन निरीक्षक सूबा सिंह (83) और तत्कालीन एएसआई रघबीर सिंह (63) को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।पांच अन्य आरोपी पुलिस अधिकारी – तत्कालीन इंस्पेक्टर गुरदेव सिंह, तत्कालीन सब-इंस्पेक्टर ज्ञान चंद, तत्कालीन एएसआई जागीर सिंह और तत्कालीन हेड कांस्टेबल मोहिंदर सिंह और अरूर सिंह की मुकदमे के दौरान मृत्यु हो गई।Punjab News

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अदालत ने अपने आदेश में कहा, “प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर विचार करने के बाद, इस अदालत का मानना है कि दोषियों द्वारा की गई घोर भ्रष्टता और लापरवाही के बारे में कोई संदेह नहीं है, जो मानवीय गरिमा और जीवन के प्रति घोर उपेक्षा को दर्शाता है।अदालत ने कहा, “उनका आचरण न केवल गैरकानूनी था, बल्कि नैतिक रूप से दिवालिया और बेहद अमानवीय भी था। हालांकि, उनकी बढ़ती उम्र और कई सालों तक मुकदमे के दौरान सहन की गई लंबी पीड़ा को देखते हुए अदालत मृत्युदंड नहीं दे रही है।अदालत ने कहा कि भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता डॉ. बी. आर. अंबेडकर ने एक बार कहा था, “अधिकारों की रक्षा कानूनों से नहीं, बल्कि समाज की सामाजिक और नैतिक अंतरात्मा से होती हैPunjab News

अदालत ने कहा कि वो उनके माता-पिता और परिवार के सदस्यों की दुर्दशा की अच्छी तरह कल्पना कर सकती है, जो साल 1993 से इंसाफ पाने के लिए दर-दर भटक रहे हैं।उपरोक्त फैसले के आलोक में इन सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, आदेश में कहा गया है कि जुर्माने की राशि उनकी विधवाओं और कानूनी उत्तराधिकारियों को समान अनुपात में मुआवजे के रूप में दी जाएगी।सात पीड़ितों में से तीन विशेष पुलिस अधिकारी थे।सीबीआई द्वारा की गई जांच के अनुसार, सिरहाली थाने के तत्कालीन थाना प्रभारी गुरदेव सिंह के नेतृत्व में एक पुलिस दल ने 27 जून 1993 को एक सरकारी ठेकेदार के घर से विशेष पुलिस अधिकारी शिंदर सिंह, देसा सिंह, सुखदेव सिंह और दो अन्य बलकार सिंह और दलजीत सिंह को गिरफ्तार किया था।Punjab News

सीबीआई जांच के अनुसार, उन्हें डकैती के एक झूठे मामले में फंसाया गया था।इसके बाद 2 जुलाई 1993 को सरहाली पुलिस ने शिंदर सिंह, देसा सिंह और सुखदेव सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया और दावा किया कि वे सरकारी हथियारों के साथ फरार हो गए हैं।12 जुलाई 1993 को तत्कालीन डीएसपी भूपिंदरजीत सिंह और तत्कालीन इंस्पेक्टर गुरदेव सिंह के नेतृत्व में एक पुलिस दल ने दावा किया कि डकैती के मामले में वसूली के लिए मंगल सिंह नामक व्यक्ति को घड़का गांव ले जाते समय, उन पर आतंकवादियों ने हमला किया।इस गोलीबारी में मंगल सिंह, देसा सिंह, शिंदर सिंह और बलकार सिंह मारे गए।Punjab News

हालांकि, जब्त किए गए हथियारों के फोरेंसिक विश्लेषण में गंभीर विसंगतियां पाई गईं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी पुष्टि हुई कि पीड़ितों को उनकी मृत्यु से पहले प्रताड़ित किया गया था, जैसा कि जांच में बताया गया है।सीबीआई जांच के अनुसार, अभिलेखों में पहचाने जाने के बावजूद, उनके शवों का अंतिम संस्कार लावारिस मानकर कर दिया गया।सीबीआई जांच के अनुसार 28 जुलाई 1993 को तत्कालीन डीएसपी भूपिंदरजीत सिंह के नेतृत्व वाली पुलिस टीम के साथ एक फर्जी मुठभेड़ में तीन और व्यक्ति सुखदेव सिंह, सरबजीत सिंह और हरविंदर सिंह मारे गए थे।पंजाब में अज्ञात शवों के सामूहिक दाह संस्कार के संबंध में 12 दिसंबर, 1996 को सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद ये मामला सीबीआई को सौंप दिया गया था।शिंदर सिंह की पत्नी नरिंदर कौर की शिकायत के आधार पर सीबीआई ने 1999 में मामला दर्ज किया था।Punjab News

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