(अवैस उस्मानी)- Raghav Chadha– आप पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के टाइप 7 सरकारी आवास के आवंटन को रद्द करने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्यसभा सचिवालय के वकील ने कहा कि जो राहत वह मांग रहे हैं वह सही नहीं है, राघव चड्ढा को राहत नहीं दी जा सकती है, राज्यसभा सचिवालय ने कहा कि कोर्ट को यह देखना होगा कि राघव चड्ढा अंतरिम राहत के हकदार है या नहीं, राज्यसभा सचिवालय ने कहा कि जब हाउसिंग कमेटी के चैयरमैन मौजूद नहीं थे उस समय राघव को यह बंगाल आवंटित हुआ था, अब कमेटी ने वह बंगला वापस लिया है। पटियाला हाउस कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 16 सितंबर को होगी। Raghav Chadha–
पटियाला हॉउस कोर्ट में मामले की सुनवाई की के दौरान राज्यसभा सचिवालय के वकील ने कहा कि गाइड लाइन को ध्यान में रखते हुए ही टाइप 6 का बंगला आवंटित किया गया है, राघव चड्ढा को राज्यसभा सांसद के रूप में पहले टाइप 7 का बंगला आवंटित हुआ था। राज्यसभा सचिवालय के वकील ने कहा कि अगर यह सिर्फ विशेष सुविधा (privileged) का मामला है तो कोर्ट उसमें दखल नहीं दे सकता है, सदन का सदस्य होने के नात विशेष सुविधा (privileged) के तहत आवास का आवंटन किया जाता है, यह इनका अधिकार नहीं हो सकता है, इनका यह कहना कि बंगले के आवंटन के साथ उसपर उनका अधिकार होता है यह गलत है, उस विशेष सुविधा (privileged) को वापस ले लिया गया है
पटियाला हॉउस कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान राघव चड्डा के वकील ने कहा कि जब तक आप राज्यसभा के सदस्य होते है तब तक आपके पास बंगला आवंटन का अधिकार होता है। राघव चड्ढा के वकील ने कहा कि हमको एक बंगाल आवंटित किया गया हमने सिफारिश किया कि हमको ज़्यादा बड़ा बंगला आवंटित किया जाए उसके बाद चेयरपर्सन ने टाइप 7 का बंगला आवंटित किया।
राघव चड्ढा के वकील ने कहा कि अगर एक बार बंगला आवंटित हो जाता है तो उसके बाद जब तक राज्यसभा के सदस्य रहते है तब तक के लिए बंगले के अधिकार मिल जाता है। राघव चड्ढा के वकील ने कहा कि राज्यसभा के चेयरमैन ने मुझको बंगला आवंटित किया उस आवंटन के रद्द करने का पहले कोई नोटिफिकेशन नहीं किया गया, कमेटी खुद से फैसला नहीं ले सकती है उसको राज्यसभा के चेयरमैन से अप्रूवर लेना होता है। राघव चड्ढा के वकील ने कहा कि Privileged शब्द का अलग अलग मतलब होता है, अलग अलग मौकों पर Privileged का अलग अलग मतलब होता है।
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दरअसल राघव चड्डा ने पटियाला हॉउस कोर्ट में अर्जी दाखिल की है कोर्ट में दाखिल याचिका में तर्क दिया कि उनको आवंटित टाइप 7 के बंगले को मनमाने ढंग से रद्द कर दिया गया। याचिका में कहा कि अथॉरिटी ने बिना कोई कारण और औचित्य बताए आवास आवंटन रद्द किया। AAP सांसद राघव चड्ढा ने बतौर सांसद उन्हें टाइप 7 बंगला आवंटन रद्द करने वाले पत्र के खिलाफ पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में तर्क दिया गया है कि उसे उचित प्रक्रिया के बिना बेदखल नहीं किया जा सकता था, आवंटन रद्द करने वाला पत्र अवैध है।
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