Ranjeet Murder Case: राम रहीम को बड़ी राहत, पंजाब-हरियाणा HC ने किया बरी

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Ranjeet Murder Case:  डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख बाबा गुरमीत राम रहीम को राहत की खबर मिली है। हाईकोर्ट ने डेरे के पूर्व मैनेजर रंजीत हत्याकांड मामले में डेरा मुखी को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने सीबीआई कोर्ट का निर्णय रद्द कर दिया है। डेरा मुखी सहित पांच दोषियों को इस मामले में बरी किया गया है।

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डेरा सच्चा सौदा के बाबा गुरमीत राम रहीम को रंजीत सिंह हत्या केस से बरी कर दिया गया है। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने उनके साथ पांच लोगों को राहत दी है। हत्याकांड की सुनवाई करते समय हाईकोर्ट ने राम रहीम के खिलाफ CBI का फैसला पलट दिया है। CBI ने केस में बाबा को 31 लाख रुपये का जुर्माना और उम्रकैद की सजा सुनाई थी क्योंकि रंजीत सिंह, डेरे के पूर्व मैनेजर, गांव खानपुर कोहलिया में गोली मार दी गई थी। राम रहीम फिलहाल दो मामलों में सजायाफ्ता है और रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है। इसलिए, इस मामले में बरी होने के बावजूद वह जेल से बाहर नहीं निकल पाएगा।


बता दें, यह मामला 22 साल पुराना है और 19 साल बाद डेरा मुखी राम रहीम को सीबीआई कोर्ट ने दोषी ठहराया था। यह मामला 10 जुलाई 2002 का है। डेरे की प्रबंधन समिति के सदस्य कुरुक्षेत्र के रणजीत सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। डेरा प्रबंधन को शक था कि रणजीत सिंह ने साध्वी यौन शोषण की गुमनाम चिट्ठी अपनी बहन से लिखवाई थी। जनवरी 2003 में रणजीत सिंह के बेटे जगसीर सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सीबीआई जांच की मांग की थी क्योंकि वे पुलिस जांच से असंतुष्ट थे। डेरा मुखी सहित पांच आरोपियों को अक्तूबर 2021 में दोषी करार दिया गया था जब मामला सीबीआई को सौंपा गया था।

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2007 में कोर्ट ने इस मामले में आरोपियों पर आरोप लगाए थे। 2003 में जांच सीबीआई को दी गई। हालांकि शुरू में रामरहीम का नाम इस मामले में नहीं था। 2006 में राम रहीम के ड्राइवर खट्टा सिंह के बयान पर डेरा प्रमुख को आरोपियों में शामिल किया गया। हाईकोर्ट द्वारा डेरामुखी गुरमीत राम रहीम सिंह की सजा को रद्द होने के बाद भी वह जेल में ही रहेगा क्योंकि दो साध्वियों के यौन शोषण मामले में उसे दो साल की सजा सुनाई गई है और छत्रपति हत्याकांड में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है, जिसे वह फिलहाल काट रहा है। 25 अगस्त 2017 को पंचकूला की सीबीआई की विशेष अदालत ने राम रहीम को इन मामलों में दोषी ठहराया था।

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