अजय पाल – सपा नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की विधायकी चली गई है। विधायकी जाने के बाद स्वार टांडा सीट फिर एक बार खाली हो गयी है। चुनाव आयोग इस सीट पर अब दोबारा चुनाव कराएगा। इससे पहले भी अब्दुल्ला आजम की विधायकी छिन चुकी है। आपको बता दें कि तीन साल पहले भी उम्र के फर्जी दस्तावेज प्रमाणपत्र के मामले में हाईकोर्ट ने अब्दुल्ला की विधायकी को रद्द कर दिया था। उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने अब्दुल्ला आजम की सीट को रिक्त घोषित कर दिया है।
जानिए क्या है पूरा मामला
आपको बता दें कि सपा विधायक अब्दुल्ला आजम को अपनी विधायकी इसलिए छोड़नी पड़ी सोमवार को एक विशेष अदालत ने अब्दुल्ला आजम व उनके पिता आजम खान को 15 साल पुराने एक मामले में दो साल की कैद की सजा सुनाई। 2008 में मुरादाबाद के थाना छजलैट क्षेत्र में पुलिस के द्वारा की जा रही है। कार चेकिंग में आजम खान की कार को चेकिंग के लिए रोका गया था। जिसके कारण सपा के समर्थक भड़क गए थे। इस हंगामे में अब्दुल्ला आजम समेत नौ लोगों को आरोपी बनाया बनाया गया था।
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अब्दुल्ला आजम खान रामपुर की स्वार सीट से विधायक चुने गए थे। अदालत ने आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को आईपीसी की धारा 341 व 353 के तहत दोषी माना है। दोनों पर तीन-तीन हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। इस मामले में अन्य सात आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में दोष मुक्त कर दिए गया है। ऐसा बताया जाता है कि जनप्रतिनिधियों के लिए बने कानून के अनुसार अगर किसी विधायक को दो या दो से ज्यादा साल की सजा सुनाई जाती है तब तो फिर उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है।