किसान मार्च को लेकर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में धारा 144 लागू

Farmers Protest:  किसानों के 13 फरवरी को ‘दिल्ली चलो मार्च’ के मद्देनजर रविवार को राष्ट्रीय राजधानी के उत्तर पूर्वी जिले में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा आदेश लागू किया गया, जिसके तहत बड़ी संख्या में लोगों के एकजुट होने पर पाबंदी है।लगभग 200 किसान यूनियनों के आयोजित ‘दिल्ली चलो मार्च’ के तहत उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब से बड़ी संख्या में किसानों के मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी की ओर कूच करने की संभावना है।

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डिप्टी पुलिस कमिश्नर (नॉर्थ ईस्ट) ने जारी आदेश में कहा है कि किसानों की मांगें पूरी होने तक दिल्ली की सीमाओं पर बैठे रहने की संभावना है।इस कारण उत्तर प्रदेश से दिल्ली तक प्रदर्शनकारियों को ले जाने वाले ट्रैक्टर, ट्रॉली, बस, ट्रक, निजी वाहन या घोड़े आदि को रोक दिया जाएगा। साथ ही किसी भी व्यक्ति या प्रदर्शनकारी को शस्त्र, तलवार, त्रिशूल, भाले, लाठी, रॉड सहित दूसरे कोई भी हथियार ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।पुलिस इन व्यक्तियों को मौके पर ही हिरासत में लेने के लिए सभी प्रयास करेगी।

यूपी, हरियाणा और पंजाब के कई किसान यूनियनों ने एमएसपी की गारंटी देने वाले कानून की मांग के लिए 13 फरवरी को विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है।दिल्ली पुलिस के अधिकारी ने बताया कि हम हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के पुलिस से संपर्क में हैं कि कितने किसान संगठन विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे। प्रदर्शन में कितने लोग होंगे। हमारे पास किसी भी कानून और व्यवस्था की हालात से निपटने के लिए उचित व्यवस्था है।उन्होंने कहा कि सीमाओं पर मल्टी लेयर सुरक्षा की व्यवस्था होगी। राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश करने वाले वाहनों की जांच की जाएगी।हमने हरियाणा और उत्तर प्रदेश की कई बॉर्डर पर बैरिकेड्स लगा दिए हैं।दंगा विरोधी बल के साथ दूसरे पुलिसकर्मी भी तैनात रहेंगे।

(SOURCE PTI)

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