(अजय पाल)Chandigarh Mayor Election: सुप्रीम कोर्ट ने 20 फरवरी को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए चंडीगढ़ मेयर चुनाव में आप उम्मीदवार कुलदीप कुमार को विजेता घोषित कर दिया है।हाल में आप और कांग्रेस पार्टी ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली के आरोप लगाए थे। सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में रिटर्निंग ऑफिसर रहे अनिल मसीह को अवमानना का नोटिस जारी कर दिया है।
भावुक हुए मेयर कुलदीप कुमार – बता दें कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी के पार्षद कुलदीप कुमार ने मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में 8 वोट अवैध करार दिए जाने के पीठासीन अधिकारी यानी रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी ।चंडीगढ़ मेयर चुनाव के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली तीन सदस्यीय टीम ने सुनवाई की। वहीं सीजेआई बेंच के सामने सोमवार को रिटर्गिन आफिशर रहे अनिल मसीहा ने कुबूला किया था। उन्होंने ही बैलेट पेपर पर क्रॉस लगाया था। जैसे ही चंडीगढ के नए मेयर का नाम घोषित किया गया। मेयर कुलदीप कुमार भावुक नजर आए ।
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सुप्रीम कोर्ट ने दिया ऐतिहासिक फैसला- चंडीगढ़ मेयर चुनाव मामले में 19 फरवरी को सुनवाई हुई। इस दौरान अनिल मसीह भी कोर्ट में पेश हुए।जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने ऐतिहासिक फैसले लिए इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव परिणाम को निरस्त कर दिया था । कोर्ट ने कहा था कि कुलदीप कुमार को दिए गए 8 वोट गलत तरीके से अमान्य घोषित किए थे । पीठासीन अधिकारी रहे अनिल मसीह को कारण बताओं नोटिस जारी किया है। मसीह को 3 हफ्ते में नोटिस पर जवाब देना होगा।
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