कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन में पीएम केयर्स फंड में जमा किए गए पैसों को लेकर लगातार सियासत जारी थी। वहीं मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस पैसे को राषट्रीय आपदा राहत कोष में ट्रांसफर करने से इंकार कर दिया है।
While disposing of the petition, Supreme Court said, no need for fresh national disaster relief plan. https://t.co/zp3A1rejHc
— ANI (@ANI) August 18, 2020
कोर्ट ने सुनवाई के बाद कहा कि हम पीएम केयर्स फंड के पैसे को राष्ट्रीय आपदा राहत कोष में ट्रांसफर करने या फिर जमा करने का आदेश नहीं दे सकते हैं। इसको लेकर दायर याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नए राष्ट्रीय आपदा राहत योजना की कोई आवश्यकता नहीं है।
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आपको बता दें कि पीएम केयर्स फंड को लेकर विपक्ष ने लगातार केंद्र सरकार पर आरोप लगाए थे। वहीं सरकार ने उसमें जमा पैसों से देश के अस्पतालों को वेंटिलेटर्स, पीपीई किट, एन-95 मास्क बांटे। साथ ही लॉकडाउन में घर लौटे प्रवासी मजदूरों के खाने के लिए भी पैसे दिए गए।
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश के आम से लेकर खास लोगों ने पीएम केयर्स फंड में पैसे जमा किए थे।
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