यूपी की 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक

SC stays HC verdict :

SC stays HC verdict :  सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार को 69,000 असिस्टेंट टीचरों के अप्वाइंटमेंट के लिए नई सेलेक्शन लिस्ट तैयार करने को कहा गया था।सुप्रीम कोर्ट ने जून 2020 और जनवरी 2022 में राज्य की तरफ से जारी असिस्टेंट टीचरों की सेलेक्शन लिस्ट को रद्द करने के हाईकोर्ट के उस फैसले पर भी रोक लगा दी, जिसमें 6,800 उम्मीदवार शामिल थे।

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हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने रवि कुमार सक्सेना और 51 और लोगों की तरफ से दायर याचिका पर राज्य सरकार और यूपी बेसिक शिक्षा बोर्ड के सचिव समेत बाकी पक्षों को नोटिस भी जारी किया है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो मामले में अंतिम सुनवाई करेगी और इसमें शामिल पक्षों के वकील से सात पन्नों से कम का छोटा लिखा हुआ नोट दाखिल करने को कहा।पीठ ने कहा कि वो 23 सितंबर से शुरू होने वाले हफ्ते में याचिका पर सुनवाई तय करेगी।उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी पेश हुईं।

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अगस्त में हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को राज्य में 69,000 सहायक शिक्षकों की तैनाती के लिए नई सेलेक्शन लिस्ट तैयार करने का निर्देश दिया था।हाई कोर्ट की खंडपीठ ने महेंद्र पाल और बाकी लोगों की तरफ से पिछले साल 13 मार्च के एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती देने वाली 90 विशेष अपीलों का निपटारा करते हुए ये आदेश जारी किया था।हाई कोर्ट की खंडपीठ ने पहले के आदेश को भी संशोधित किया था और कहा था कि रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवार जो जनरल कैटेगरी की मेरिट लिस्ट में आ रहे हैं, उन्हें उस कैटेगरी में शिफ्ट कर दिया जाना चाहिए।

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