धामी सरकार का धर्मांतरण को लेकर बड़ा फैसला, 10 साल की सजा का प्रावधान

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(प्रियांशी श्रीवास्तव): जबरन धर्मांतरण के मुद्दे पर इन दिनों जमकर बवाल मचा हुआ है। इसी को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने बड़ा भैसला लिया है। सरकार ने जबरन धर्मातरण पर लगाम लगाने के लिए 10 साल की सजा का ऐलान किया। कैबिनेट की बैठक में इस कानून के लेकर सख्त रूख अपनाए गए है। जिसके तहत अब से जबरन धर्म परिवर्तन कानूनी अपराध के तौर पर होगा।

इन दिनों देश में लव जिहाद का मुद्दा काफी गरमाया हुआ है। लव जिहाद से जुड़े कई ऐसे मामलें सामने आए है जो बेहद ही खौफनाक थे । इसी बीच उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट बैठक में जबरन धर्मांतरण पर लगाम कसने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है । कैबिनेट की बैठक में धर्मांतरण कानून में सख्त संशोधन किए गए हैं जिसके तहत अब से जबरन धर्म परिवर्तन संज्ञेय अपराध होगा। इसके तहत सजा का भी प्रावधान किया गया है। नए कानून में जबरन धर्मांतरण कराने पर 10 साल की सजा का प्रावधान है। इसके बाद से धर्मांतरण और ‘लव जिहाद’ जैसे मामलों पर रोक लगेगी।

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उत्तराखंड सरकार की हुई विशेष बैठक में 29 प्रस्ताव लाए गए है।  जिसमे अहम निर्णय उत्तराखंड में धर्मातरण कानून को लागू किया जाएगा।  जो बेहद ही सख्त होगा। प्रदेश में जबरन घर्मातरण को अपराध में लिया गया है। जिसमे 10 साल की सजा का प्रावधान होगा। जिस पर कैबिनेट की मुहर भी लगा दी गई है । जल्द ही इस विधयक विधानसभा में पेश किया जाएगा ।धर्मातरण कानून की काफी दिनो से मांग की जा रही थी इसके अलावा धामी कैबिनेट में और भी कई अहम मुद्दों पर मुहर लगाई गई है।                  Uttrakhand News,

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