नई दिल्ली(प्रदीप कुमार): केंद्रीय चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। उपराष्ट्रपति उम्मीदवार 19 जुलाई तक नामांकन कर सकेंगे। मतदान 6 अगस्त को होगा। केंद्रीय चुनाव आयोग ने आज छह अगस्त को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही उम्मीदवारों के नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया भी शुरु हो गई है।
अधिसूचना के मुताबिक नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तारीख 19 जुलाई है। नामांकन पत्रों की जांच 20 जुलाई को की जाएगी और नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 22 जुलाई है। आंकड़ों के लिहाज से उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले NDA गठबंधन का पलड़ा भारी है। इस चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य मतदान करने के अधिकारी हैं। मनोनीत सदस्य भी इस चुनाव में अपना मत डाल सकते हैं।
राजनीतिक दलों ने अभी तक अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के 788 सदस्य शामिल होते हैं। चूंकि, निर्वाचक मंडल के सभी सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सदस्य हैं, इसलिए प्रत्येक संसद सदस्य के मत का मूल्य समान मतलब एक ही होगा।
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उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के नामांकन पत्र में 20 प्रस्तावकों और 20 अनुमोदकों के हस्ताक्षर होने चाहिए। एक निर्वाचक या तो प्रस्तावक या अनुमोदक के रूप में उम्मीदवार के केवल एक नामांकन पत्र पर अपना हस्ताक्षर कर सकता है। एक उम्मीदवार अधिकतम चार नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है। चुनाव के लिए जमानत राशि 15,000 रुपये है।
वर्ष 1974 के नियमों में निर्धारित मतदान प्रक्रिया में यह प्रावधान है कि मतदान कक्ष में वोट पर निशान लगाने के बाद मतदाता को मतपत्र को मोड़कर मतपेटी में डालना होता है। मतदान प्रक्रिया के किसी भी उल्लंघन पर पीठासीन अधिकारी द्वारा मतपत्र को रद्द कर दिया जाएगा। चुनाव आयोग ने कहा है कि मतदाताओं से मतदान की गोपनीयता को निष्ठापूर्वक बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है। इस चुनाव में खुले मतदान की कोई अवधारणा नहीं है और चुनाव में किसी भी परिस्थिति में किसी को भी मतपत्र दिखाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। मौजूदा उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त हो रहा है। देश के नए उपराष्ट्रपति 11 अगस्त को शपथ लेंगे।
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