गुरुग्राम नगर निगम (MCG) ने शहर में बढ़ते डॉग बाइट (कुत्ते के काटने) के मामलों को देखते हुए सभी पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है। नगर निगम कमिश्नर प्रदीप दहिया के आदेशानुसार, यदि कोई मालिक बिना पंजीकरण के कुत्ता रखता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
गुरुग्राम नगर निगम ने सभी पालतू कुत्तों के मालिकों के लिए अपने कुत्तों का रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी कर दिया है और कहा है कि यह काम ‘सरल हरियाणा’ पोर्टल के ज़रिए किया जाना चाहिए। कुत्तों के मालिकों को पोर्टल पर अपनी और अपने पालतू कुत्तों की तस्वीरें अपलोड करनी होंगी। इसके अलावा, अधिकारियों को एंटी-रेबीज़ वैक्सीन लगवाने का सबूत भी देना होगा।
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MCG ने मालिकों के लिए सार्वजनिक जगहों पर पालन किए जाने वाले नए नियम भी जारी किए हैं, जिनके तहत वे साफ़-सफ़ाई बनाए रखने के लिए ज़िम्मेदार होंगे और आक्रामक नस्ल के कुत्तों के लिए सख़्त नियम लागू होंगे। अब गुरुग्राम में गाइडलाइंस का उल्लंघन करने पर कुत्तों के मालिकों को भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है।
