दिल्ली में जहरीली हुई हवा, ग्रैप-3 लागू… जानें कौन सी पाबंदियां लगेंगी

(अजय पाल)Air Pollution: गुरुवार 2 नवंबर को राजधानी दिल्ली में हवा की क्वालिटी बेहद खराब दर्ज की गयी।दिल्ली में कई इलाकों में AQI 450 के ऊपर दर्ज किया गया है।दिल्ली से सटे नोएडा व गाजियाबाद में हवा बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है।दिल्ली -एनसीआर में प्रदूषण तेजी से बढ रहा है।दिल्ली की हवा में अब सांस लेना मुश्किल हो रहा है। प्रदूषण के कारण सांस से जुड़ी परेशानी झेल रहे लोगों की संख्या बढ़ रही है।बढ़ते प्रदूषण के कारण दिल्ली-एनसीआर में गैर-जरूरी निर्माण कार्य और राजधानी में डीजल से चलने वाले ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी किया गया ।

ग्रेप 3 लागू  होने के बाद सभी गैर आवश्यक निर्माण और तोड़फोड़ के कार्यों पर रोक लग गयी है।इसके अलावा बीएस-3 पेट्रोल डीजल वाहनों के लिए दिल्ली में प्रवेश करने प्रतिबंध रहेगा। GRAP-3 लागू – दिल्ली में प्रदूषण गंभीर स्तर पर पहुंचने के बाद अब दिल्ली में GRAP-3 लागू हो गया है।सीएक्यूएम की मीटिंग के बाद ग्रैप-3 को लागू करने का निर्णय लिया गया। ग्रैप-3 की पाबंदिया लगने के बाद दिल्ली में अब कमर्शियल वाहनों और ट्रकों की एंट्री पर रोक लग गई है। आने वाले 10 से 15  दिनों में दिल्ली में हवा की स्थिति बेहद खराब बनी रहेगी।पराली जलने की घटनाओं और प्रतिकूल मौसम परिस्थितियों के कारण गुरुवार को एनसीआर में धुंध छाई रही।धुंध के कारण आसमान में सूरज छिप गया। वहीं हेल्थ एक्सपर्ट ने सास संबधी बीमारी बढने की चेतावनी जारी की। ग्रेप-3 की पाबंदियां लागू

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1.एनसीआर में निर्माण और तोड़फोड़ पर कड़ा प्रतिबंध लागू होगा . हालांकि इसमें कुछ निर्माण कार्यों को छूट दी जा सकती है   जैसे रेलवे, मेट्रो, एयरपोर्ट, अंतर-राज्यीय बस टर्मिनल, अस्पताल आदि।
2.पत्थर तोड़ने वाले काम पर रोक लगाया जाएगा।
3.एनसीआर में खनन और उससे जुड़े सभी काम बंद करना होगा।
4.दिल्ली और एनसीआर में बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल वाले चार पहिया वाहन पर प्रतिबंध रहेगा।

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