हरियाणा में विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने नए शैक्षणिक सत्र-2024-25 के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। इसमें जो सबसे खास बात है वो ये कि अब नई शिक्षा नीति के तहत पहली कक्षा में दाखिले के लिए बच्चों की उम्र को साढ़े 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया है। अभी तक प्रदेश में साढ़े 5 साल तक के बच्चों का स्कूल में एडमिशन हो जाता था।
बच्चों के स्कूल में दाखिले के लिए एक बार फिर हरियाणा में विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने नए शैक्षणिक सत्र-2024-25 के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। इस नई गाइडलाइन के मुताबिक आगामी नए शैक्षणिक सत्र में जिन बच्चों की उम्र 1 अप्रैल 2024 को 6 साल हो जाएगी, वही बच्चे पहली कक्षा में दाखिले के पात्र होंगे।
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हरियाणा विद्यालय शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी नई गाइडलाइंस के अनुसार नए शैक्षणिक सत्र-2024-25 में पहली कक्षा में दाखिले के लिए बच्चे की उम्र 6 साल अनिवार्य कर दी गई है। ऐसे में सभी विद्यार्थी जिनकी उम्र 1 अप्रैल 2024 को 6 साल नहीं होगी, तो उन्हें दाखिले की विस्तारित अवधि की छूट प्रदान की जाएगी, जिसकी सीमा 6 महीने की यानी सितंबर तक होगी।
हरियाणा शिक्षा विभाग ने ये स्पष्ट किया है कि ऐसे विद्यार्थी जो निजी स्कूलों में पूर्व प्राथमिक कक्षा में दाखिल हैं और 1 अप्रैल को पहली कक्षा में स्तरोन्नत होने वाले हैं, उनको इसका पूरा लाभ दिया जाए। वहीं 1 अप्रैल को उम्र सीमा की निर्धारित हुई अवधि पूरा नहीं होने की स्थिति में भी उन्हें पहली कक्षा में स्तरोन्नत किया जाए। इसका अर्थ ये है कि उन बच्चों को पूरे साल के लिए पीछे नहीं किया जाए। उम्र सीमा की ये छूट केवल इसी साल और केवल पहली कक्षा के लिए प्रदान की जाएगी।
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शिक्षा विभाग की ओर से यह भी साफ किया गया कि कम उम्र के कारण जिन परिवारों के बच्चे केजी में पढ़ रहे थे, उनको पहली कक्षा में दाखिला नहीं मिल पाया, कारण बच्चों की उम्र का 6 साल का नहीं होना था। यही कारण है कि अधिकांश शिकायतों के चलते शिक्षा विभाग को ये फैसला लेना पड़ा।