Water Crisis:अतिरिक्त पानी पर हिमाचल ने किये हाथ खड़े,कोर्ट ने कहा-यमुना बोर्ड का रुख करे दिल्ली सरकार’

Delhi Water Crisis

Delhi Water Crisis :हिमाचल प्रदेश ने सुप्रीम कोर्ट में अपने पिछले बयान से पलटते हुए कहा कि उसके पास अतिरिक्त पानी नहीं है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली सरकार को जल आपूर्ति के लिए ‘अपर यमुना रिवर बोर्ड’ (यूवाईआरबी) का दरवाजा खटखटाने का निर्देश दिया।

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जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की अवकाशकालीन बेंच ने दिल्ली सरकार को शाम पांच बजे तक ‘अपर यमुना रिवर बोर्ड’ को मानवीय आधार पर पानी की आपूर्ति के लिए आवेदन देने का निर्देश दिया।हिमाचल प्रदेश सरकार ने पिछला बयान वापस लेते हुए सुप्रीम कोर्ट से कहा कि उसके पास 136 क्यूसेक अतिरिक्त पानी नहीं है।बेंच ने कहा कि राज्यों के बीच यमुना जल बंटवारे का मुद्दा जटिल है और अदालत के पास अंतरिम आधार पर इसका फैसला करने की तकनीकी विशेषज्ञता नहीं है।बेंच ने कहा, ”इस मुद्दे को 1994 के समझौता ज्ञापन में पक्षों की सहमति से गठित निकाय के विचार करने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए।”

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बेंच ने कहा, ”चूंकि यूवाईआरबी पहले ही दिल्ली को मानवीय आधार पर पानी की आपूर्ति के लिए आवेदन दाखिल करने का निर्देश दे चुकी है इसलिए अगर आवेदन तैयार नहीं किया गया है तो आज शाम पांच बजे तक तैयार कर लें और बोर्ड शुक्रवार को बैठक बुलाए और दिल्ली सरकार के जलापूर्ति आवेदन पर जल्द से जल्द फैसला ले।”सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली सरकार की दाखिल एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में हिमाचल प्रदेश के उपलब्ध कराए गए अतिरिक्त पानी को छोड़ने के लिए हरियाणा को निर्देश देने का अनुरोध किया गया था ताकि राजधानी में जल संकट कम हो सके।

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