New Criminal Law: बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने सोमवार को कहा कि कांग्रेस पार्टी संसद में नए क्रिमिनल कानून का इसलिए विरोध कर रही है क्योंकि वो देश के लोगों की भलाई नहीं चाहती है।पीटीआई से विजय सिन्हा ने कहा, “कांग्रेस यही मानसिकता में रहता है कि देश कोे, आजाद भारत को, भारतीयों के हित का कानून नहीं चाहिए। अपराध औऱ भ्रष्टाचार को सजा न मिले। वर्तमान कानूनों कि खामियों का लाभ उठाकर आज कांग्रेस के नेता हों या राजद के नेता हों। जमानत पर ऐश-आराम करते रहें, जनता की गाढ़ी कमाई लूटते रहें। इसलिए वो पुराने कानून को चाहते हैं।”
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लॉ में किया गया बदलाव- नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के क्रिमिनल लॉ में बदलाव करते हुए सोमवार को तीन नए आपराधिक कानून लागू किया।लागू हुए भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) के तहत अपराध मामलों के केस को रजिस्टर किया जाएगा।नए कानूनों ने ब्रिटिशकाल से चल आ रही आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह ली है।
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“कांग्रेस यही मानसिकता में रहता है कि देश कोे, आजाद भारत को, भारतीयों के हित का कानून नहीं चाहिए। अपराध औऱ भ्रष्टाचार को सजा न मिले। वर्तमान कानूनों कि खामियों का लाभ उठाकर आज कांग्रेस के नेता हों या राजद के नेता हों। जमानत पर ऐश-आराम करते रहें, जनता की गाढ़ी कमाई लूटते रहें। इसलिए वो पुराने कानून को चाहते हैं।”
क्रिमिनल लॉ हुआ लागू-देशभर में सोमवार से तीन नए आपराधिक कानून लागू हो गए है। जिसके तहत भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में व्यापक बदलाव देखने को मिलेंगे और औपनिवेशिक काल के कानूनों का भी अंत हो जाएगा. भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ब्रिटिश काल के क्रमश: भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम का स्थान लेंगे ।