कर्नाटक में सियासत तेज, CM सिद्दारमैया के इस्तीफे को लेकर BJYM कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन

Karnataka Politics:

Karnataka Politics: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दारमैया को कर्नाटक हाईकोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया है। माला मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) मामले में उनके खिलाफ अभियोजन की अनुमति देने का है। राज्यपाल थावरचंद गहलोत के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी रिट याचिका पर सुनवाई के बाद हाई कोर्ट बेंच ने फैसला दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि सिद्धारमैया पर केस चलेगा।

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CM सिद्धारमैया पर लगे ये आरोप – राज्यपाल की याचिका खारिज होने के बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा ने मंगलवार को मुख्यमंत्री सिद्दारमैया के इस्तीफे की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया।कर्नाटक हाई कोर्ट ने मंगलवार को मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण के मैसूर शहर में सिद्दारमैया की पत्नी को अवैध रूप से 14 प्रमुख साइटों का आवंटन करने के आरोपों पर केंद्रित है।

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CM सिद्धारमैया की बढ़ी मुश्किलें- 19 अगस्त को जारी अंतरिम आदेश में हाई कोर्ट ने सिद्दारमैया को अस्थायी रूप से राहत दी थी। कोर्ट ने बेंगलुरू की एक विशेष अदालत को आगे की कार्यवाही रोकने और राज्यपाल की मंजूरी के आधार पर किसी भी कार्रवाई से परहेज करने का निर्देश दिया था। अब याचिका खारिज होने के बाद सिद्दारमैया की मुसीबतें बढ़ सकती हैं।

कांग्रेस पार्टी ने राज्यपाल पर भेदभावपूर्ण तरीके से काम करने का आरोप लगाया है। कथित मुडा घोटाले के जवाब में, राज्यपाल गहलोत ने हाल ही में राज्य की मुख्य सचिव शालिनी रजनीश से एक विस्तृत रिपोर्ट और साथ में दस्तावेज मांगे हैं।

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