Maharashtra Politics: छत्रपति संभाजीनगर में 25 मार्च से आठ अप्रैल तक निषेधाज्ञा लागू

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Maharashtra Politics: मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र के खिलाफ प्रदर्शनों और आगामी त्योहारों के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के मद्देनजर महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर शहर में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। अधिकारियों ने सोमवार को ये जानकारी दी।अधिकारी ने कहा कि पुलिस आयुक्त प्रवीण पवार ने निषेधाज्ञा लागू की है, जो 25 मार्च से आठ अप्रैल तक प्रभावी रहेगी।गौरतलब है कि कई दक्षिणपंथी संगठन छत्रपति संभाजीनगर जिले के खुल्दाबाद में स्थित मुगल सम्राट औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग कर रहे हैं।

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पुलिस आदेश में छत्रपति संभाजी महाराज की पुण्यतिथि (29 मार्च), गुड़ी पड़वा त्योहार (30 मार्च), ईद, झूलेलाल जयंती (31 मार्च) और राम नवमी (छह अप्रैल) जैसे आगामी कार्यक्रमों का उल्लेख किया गया है।आदेश में कहा गया है कि ऐसी आशंका है कि दक्षिणपंथी संगठन औरंगजेब की मजार के खिलाफ आंदोलन कर सकते हैं इसलिए, कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए, महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम-1951 की धारा 37 (1) (3) के तहत छत्रपति संभाजीनगर शहर में निषेधाज्ञा लागू की गई है।

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आदेश के तहत पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने और बिना अनुमति के आंदोलन करने या मार्च निकालने पर रोक लगाई गई है।आदेश में कहा गया है कि 25 मार्च से आठ अप्रैल तक लोगों को किसी भी तरह का हथियार ले जाने की अनुमति नहीं होगी।साथ ही, इस अवधि में नारेबाजी और तेज आवाज वाले स्पीकर बजाने की भी अनुमति नहीं होगी।

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