Uniform Age Policy: 2026-27 से कक्षा 1 के लिए 6+ वर्ष की समान प्रवेश आयु लागू करेगी दिल्ली सरकार

Uniform Age Policy

Uniform Age Policy: दिल्ली सरकार शिक्षा निदेशालय (डीओई) के तहत आने वाले सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2026-27 से कक्षा 1 में प्रवेश के लिए आयु को मानकीकृत करने के लिए तैयार है, जो कि 6+ वर्ष होगी। Uniform Age Policy

यह कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य शैक्षिक संरचनाओं को सुव्यवस्थित करना है। डीओई के एक परिपत्र के अनुसार, प्रारंभिक चरण में वर्तमान में नर्सरी और केजी शामिल हैं, इसके बाद कक्षा 1 है, जिसमें क्रमशः 3+, 4+ और 5+ वर्ष की न्यूनतम प्रवेश आयु निर्धारित है। Uniform Age Policy

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संशोधित संरचना नर्सरी बालवाटिका 1/प्री-स्कूल 1 के लिए 3 और 4 वर्ष, लोअर केजी बालवाटिका 2/प्री-स्कूल 2 के लिए 4 और 5 वर्ष, अपर केजी बालवाटिका 3/प्री-स्कूल 3 के लिए 5 और 6 वर्ष, और कक्षा 1 के लिए 6 और 7 वर्ष की न्यूनतम और अधिकतम आयु 31 मार्च तक निर्धारित करती है। Uniform Age Policy

स्कूल प्रमुख नर्सरी से कक्षा 1 तक प्रवेश के लिए न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा में एक महीने तक की आयु में ढील दे सकते हैं।
नए आयु मानदंड वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2025-26 के छात्रों को प्रभावित नहीं करेंगे। इसके अतिरिक्त, लोअर केजी और अपर केजी कक्षाएं केवल शैक्षणिक सत्र 2027-28 से शुरू होंगी। शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के दौरान नर्सरी, केजी और कक्षा 1 के छात्र 2026-27 में मौजूदा संरचना के अनुसार अगली कक्षा में जाएंगे। Uniform Age Policy

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शैक्षणिक सत्र 2026-27 में केजी में नए प्रवेश 31 मार्च, 2026 तक 4+ वर्ष की आयु के बच्चों के लिए खुले होंगे। किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल से वैध स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट (एसएलसी) और मार्क शीट वाले छात्रों को उच्च कक्षा में प्रवेश के लिए आयु-विशिष्ट मानदंडों से छूट दी जाएगी। Uniform Age Policy

लोअर केजी बालवाटिका 2/प्री-स्कूल 2 और अपर केजी बालवाटिका 3/प्री-स्कूल 3 की शुरुआत शैक्षणिक सत्र 2027-28 में होगी, जिसमें संशोधित आयु मानदंडों का पालन करते हुए प्रवेश होंगे। सभी स्कूल प्रमुखों को पहले ही इन परिवर्तनों के बारे में सूचित कर दिया गया है, जिसमें प्रारंभिक चरण का पुनर्गठन और कक्षा 1 के लिए एक समान प्रवेश आयु लागू करना शामिल है। निदेशालय ने सभी स्कूल प्रमुखों को परिपत्र के माध्यम से इन परिवर्तनों को माता-पिता को स्पष्ट रूप से सूचित करने का निर्देश दिया है।

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