ब्रिटेन की अदालत ने नीरव मोदी को भारत प्रत्यर्पित करने के आदेश पर दोबारा सुनवाई से किया इनकार

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Nirav Modi : लंदन उच्च न्यायालय ने बुधवार को भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की भारत प्रत्यर्पित करने के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी है। अधिकारियों ने बताया कि नीरव मोदी को भारत में 13,000 करोड़ रुपये के पंजाब नेशनल बैंक (PNB) घोटाले के सिलसिले में प्रत्यर्पित किया जाना था। मोदी ने उच्च न्यायालय की किंग्स बेंच डिवीजन में याचिका दायर की थी। क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस के वकील ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की एक टीम की सहायता से उसकी याचिका के खिलाफ दलीलें पेश कीं। जांच अधिकारियों सहित CBI अधिकारियों की एक टीम सुनवाई के लिए लंदन गई थी।Nirav Modi

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CBI की प्रवक्ता ने यहां एक बयान में कहा, हथियार कारोबारी संजय भंडारी मामले में आए फैसले के आधार पर मामले में दोबारा सुवाई शुरू करने की अर्जी दायर की गई थी। हालांकि, CBI के निरंतर और समन्वित प्रयासों से इस चुनौती को सफलतापूर्वक पार कर लिया गया है।’’प्रवक्ता ने बताया कि मोदी की याचिका को खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि याचिका और उससे संबंधित परिस्थितियां इतनी असाधारण नहीं थीं कि मामले में दोबारा सुनवाई का औचित्य साबित हो सके।Nirav Modi

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अधिकारी ने कहा, ‘‘हालांकि एक अस्थायी कानूनी बाधा ने प्रक्रिया में देरी की, लेकिन इसे अगस्त 2025 में हटा दिया गया। नीरव मोदी ने संभावित दुर्व्यवहार के बारे में चिंताओं का हवाला देते हुए और यह सवाल उठाया कि क्या भारतीय अधिकारियों द्वारा दिए गए आश्वासन उसके अधिकारों की रक्षा के लिए पर्याप्त हैं। उसने इसके साथ ही मामले पर दोबारा सुनवाई के लिए आवेदन किया था।’’Nirav Modi

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