Haryana News: मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 7 एजेंडे रखे गए और 6 को मंजूरी की गई प्रदान। बैठक में अग्निवीर नीति, 2024 में संशोधन को दी गई मंजूरी।अग्निवीरों के लिए फॉरेस्ट गार्ड, वार्डर और माइनिंग गार्ड जैसे पदों में होरिजेंटल आरक्षण 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत किया गया।इस निर्णय का उद्देश्य सुरक्षा से जुड़े पदों में अग्निवीरों के सैन्य प्रशिक्षण, अनुशासन और फील्ड अनुभव का बेहतर उपयोग करना है।Haryana News:
आज मंत्रिमंडल की बैठक में ‘अग्निवीर नीति-2024’ में महत्वपूर्ण संशोधन सहित कुल 6 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई।
इस संशोधन के तहत अब अग्निवीरों को फॉरेस्ट गार्ड, वार्डर और माइनिंग गार्ड जैसे पदों में 10% के स्थान पर 20% होरिजेंटल आरक्षण का लाभ मिलेगा।
यह निर्णय सुरक्षा संबंधी… pic.twitter.com/RUDCQjOZQD
— Nayab Saini (@NayabSainiBJP) April 8, 2026
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हमारी सरकार ने वृद्धजनों को सहायता प्रदान करने के लिए रिटायरमेंट हाउसिंग पॉलिसी में किया संशोधन।संशोधित प्रावधानों के अनुसार, टीडीआर नीति, 2021 के प्रावधानों के अनुरूप, मंत्रिमंडल ने रिटायरमेंट हाउसिंग कॉलोनियों के लिए फ्लोर एरिया रेशो में वृद्धि को दी मंजूरी।वर्तमान में FAR सीमा 2.25 है, जिसे अब बढ़ाकर 3.0 कर दिया गया। सरकार ने राशन डिपो के आवंटन में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण में एसिड अटैक पीड़ितों, महिला स्वयं सहायता समूहों, विधवा महिलाओं को प्राथमिकता दी गई।मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा टारगेटिड पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम संशोधन आदेश, 2026 में आवश्यक संशोधन को मंजूरी की गई प्रदान। अब राशन डिपो के नए लाइसेंस 300 राशन कार्डस के बदले 500 राशन कार्ड के ऊपर दिए जाएंगें।Haryana News:
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डिपो धारक की अधिकतम आयु 60 वर्ष को लिखित आवेदन तथा अच्छे कार्य के आधार पर 5 वर्ष तक बढ़ाया जाएगा। यदि डिपो धारक की अधिकतम आयु 60 वर्ष या 65 वर्ष से 5 साल पहले निधन होता है तो उसके कानूनी वारिस को डिपो प्रदान किया जा सकता है।बैठक में हरियाणा विलेज कॉमन लैंड्स (रेगुलेशन) नियम में संशोधन, 1964 में नया नियम 5A जोड़ने को मंजूरी दी गई।इस नियम के तहत ऐसे प्रोजेक्ट्स को राहत दी जाएगी, जिनके लिए CLU या लाइसेंस प्राप्त करने के लिए पर्याप्त रास्ता (पैसेज) उपलब्ध नहीं। नया रास्ता इस शर्त पर निर्धारित किया जाएगा कि – प्रोजेक्ट ∕ लाइसेंस वाले क्षेत्र का 5% या पंचायत द्वारा रास्ते के लिए निर्धारित की गई भूमि के आकार का 4 गुना, जो भी अधिक हो, उसके मालिकाना हक का हस्तांतरण किया जाएगा।Haryana News:
ऐसी हस्तांतरित की गई भूमि प्रोजेक्ट के लिए मंजूर किए गए क्षेत्र का हिस्सा होगी और पूरी तरह विकसित रूप में तथा बाकी प्रोजेक्ट क्षेत्र में प्रयोग होने वाली जन सुविधाओं तक पहुंच के साथ दी जाएगी।एक्सपर्ट कमेटी ने अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी को मौजूदा ₹11,257 प्रतिमाह से बढ़ाकर ₹15,200 प्रतिमाह करने की सिफारिश की है। इस पर शीघ्र ही निर्णय लेकर वर्ष 2026-27 में न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी की जाएगी।आज इस घोषणा को पूरा करने के लिए मंत्रिमंडल ने विचार विमर्श कर न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाने का निर्णय लिया।अब प्रदेश में न्यूनतम मज़दूरी ₹15220 होगी। Haryana News:
