केंद्र सरकार ने टेलीकम्युनिकेशन रूल्स 2026′ का ड्राफ्ट किया जारी, टीवी-रेडियो और इंटरनेट टीवी से जुड़े नियमों में होगा बड़ा बदलाव

Delhi:

Delhi: देश में टीवी, रेडियो और इंटरनेट टीवी यानी IPTV से जुड़े नियमों में सरकार एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव करने जा रही है। ​सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने ‘ड्राफ्ट टेलीकम्युनिकेशन रूल्स 2026’ को सार्वजनिक कर दिया है और इस पर आम जनता और एक्सपर्ट्स से सुझाव मांगे हैं। दरअसल, संसद द्वारा साल 2023 में पास किया गया ऐतिहासिक टेलीकम्युनिकेशन एक्ट अब पूरी तरह जमीन पर उतरने जा रहा है, जिसने 1885 के अंग्रेजों के जमाने के पुराने टेलीग्राफ एक्ट को बदल दिया था।

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आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में कि नए नियमों से क्या बदलने वाला है। अब टीवी चैनल्स, एफएम रेडियो और DTH ऑपरेटरों को अलग-अलग फाइलों और दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होंगे। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने टीवी और रेडियो सेवाओं के लिए एक एकीकृत यानी ‘यूनिफाइड रूल बुक’ तैयार की है। सरकार का मकसद साफ है—’ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ यानी व्यापार को आसान बनाना।

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​इस नए नियम बुक के तहत कई पुरानी गाइडलाइंस को एक साथ जोड़ दिया गया है, जिनमें शामिल हैं: सैटेलाइट टीवी चैनल्स के अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग के 2022 के नियम।​DTH और HITS ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज की गाइडलाइंस।प्राइवेट एफएम रेडियो (फेज III) की गाइडलाइंस।कम्युनिटी रेडियो स्टेशन और IPTV यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन की सेवाएं। अब आपको बताते हैं कि इस नए ‘ड्राफ्ट रूल्स 2026′ की सबसे बड़ी खासियतें क्या हैं-1)​सिंगल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क: अब अलग-अलग नियमों की जगह सिर्फ एक ही नियम बुक होगी। 2)​पूरी तरह डिजिटल प्रोसेस: मंजूरी या ऑथराइजेशन की पूरी प्रक्रिया अब डिजिटल होगी, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी।3)​कम कागजी कार्रवाई: ग्रांट ऑफ परमिशन एग्रीमेंट’ (GOPA) पर साइन करने की अनिवार्यता को अब खत्म कर दिया गया है।

4)​विवादों का आसान निपटारा: इसके तहत एक पारदर्शी और साफ-सुथरी न्यायिक व्यवस्था (Adjudication Mechanism) का प्रावधान किया गया है।तो अगर आप भी इस नए ड्राफ्ट को लेकर अपनी कोई राय, सुझाव या इनपुट सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, तो सरकार ने इसके लिए दरवाजे खोल दिए हैं। यह ड्राफ्ट सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट www.mib.gov.in पर उपलब्ध है।आप अपने सुझाव नई दिल्ली स्थित कर्तव्य भवन में ‘अंडर सेक्रेटरी’ के पते पर भेज सकते हैं या फिर स्क्रीन पर दिख रहे ईमेल आईडी usbpl-moib[at]gov[dot]in पर 27 जुलाई 2026 तक ईमेल कर सकते हैं। सरकार इन सभी सुझावों पर विचार करने के बाद ही नए नियमों को अंतिम रूप देगी।

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