New Delhi: सर्वोच्च न्यायालय दो अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। जिनमें नीट पेपर लीक और परीक्षा में दूसरी गड़बड़ियों को लेकर विरोध कर रहे छात्रों के साथ पुलिस की ज्यादती का आरोप लगाया गया है। सर्वोच्च न्यायालय की 27 जुलाई की कॉज लिस्ट के मुताबिक इन याचिकाओं पर सुनवाई चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की पीठ करेगी।New Delhi
मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने 24 जुलाई को इन याचिकाओं पर सुनवाई करने पर सहमति जताई थी, जब ये मामला उनके सामने रखा गया था। वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन ने अर्जेंट लिस्टिंग के लिए याचिकाएं पेश करते हुए बेंच से कहा था, “पुलिस छात्रों के खिलाफ बहुत ज्यादा बल का इस्तेमाल कर रही है।”New Delhi
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शंकरनारायणन ने बेंच को बताया था कि देश भर में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा को लेकर दो अलग-अलग याचिकाएं दायर की गई थीं। मुख्य न्यायाधीश ने कहा था कि याचिकाओं को 27 जुलाई को सुनवाई के लिए लिस्ट किया जाएगा। छात्र दिल्ली समेत कई राज्यों में पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। दिल्ली में 20 जुलाई को सीजेपी के नेतृत्व में हुए मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों और सुरक्षाकर्मियों के बीच झड़प हुई थी। सुरक्षाकर्मियों ने संसद की ओर बढ़ने की कोशिश कर रही भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। प्रदर्शनकारी नीट पेपर लीक मामले को लेकर तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे थे।New Delhi
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बीते शनिवार को प्रधान के इस्तीफे और सरकार द्वारा उनकी अन्य मांगें मान लेने के बाद सीजेपी ने अपना 36 दिन लंबा आंदोलन खत्म कर दिया। प्रधान ने एक बयान में अपने इस्तीफे की घोषणा करते हुए कहा कि पिछले 10 दिनों की घटनाओं ने उन्हें बहुत दुखी किया है और ये मामला “व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का सवाल नहीं” है। 22 जुलाई को दिल्ली उच्च न्यायालय ने 20 जुलाई को संसद तक हुए मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल के अत्यधिक इस्तेमाल के आरोपों वाली दो अलग-अलग याचिकाओं पर केंद्र और दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा था। उच्च न्यायालय ने अधिकारियों को पुलिस कार्रवाई से जुड़े सभी संबंधित रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया था, जिसमें सीसीटीवी कैमरे की तस्वीरें और वीडियोग्राफी भी शामिल है।New Delhi
