लखनऊः यूपी के 5 शहरों में लॉकडाउन लगाने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। प्रदेश सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पक्ष रखा।
उन्होंने इस मामले पर मंगलवार को ही सुनवाई करने की मांग की, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। राज्य सरकार का कहना है कि लॉकडाउन का फैसला करने का अधिकार राज्य सरकार के अधीन है। लॉकडाउन लगाने से पहले बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होता है।
ऐसे में कोर्ट को नीतिगत फैसले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। बता दें, हाई कोर्ट ने वाराणसी और लखनऊ समेत राज्य के पांच शहरों में लॉकडाउन के आदेश दिए थे।
इस बीच इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के बारे में यूपी सरकार की तरफ से कहा गया है कि प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़े हैं और सख्ती कोरोना के नियंत्रण के लिए आवश्यक है। सरकार ने कई कदम उठाए हैं, आगे भी सख्त कदम उठाए जा रहे हैं।
जीवन बचाने के साथ गरीबों की आजीविका भी बचानी है। लिहाजा यूपी के पांच बड़े शहरों में संपूर्ण लॉकडाउन अभी नहीं लगेगा। अगर लोग खुद कई जगह बंदी कर रहे हैं, तो इसमें हमें कोई हर्ज नहीं है।