PAKISTAN: के पूर्व प्रधानमंत्री और तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के मुखिया इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शुक्रवार तड़के इलाज के लिए अदियाला जेल से इस्लामाबाद के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोर्ट ने 18 अगस्त को आदेश दिया था कि 73 साल के खान को दो दिनों के भीतर इस्लामाबाद के शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में ट्रांसफर किया जाए।PAKISTAN
Read Also-Haryana: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रॉपर्टी आईडी को लेकर दिए कड़े निर्देश
ये आदेश कोर्ट के सामने पेश की गई एक मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि वो “लेवल थ्री प्लस” एंग्जायटी (चिंता) से जूझ रहे हैं। खान के इंटरनेशनल मीडिया प्रवक्ता ज़ुल्फी बुखारी ने एक व्हाट्सएप मैसेज में इस बात की पुष्टि की। “लेवल थ्री प्लस एंग्जायटी” का मतलब है बहुत ज्यादा या गंभीर चिंता, जिसमें रोजमर्रा के काम प्रभावित होते हैं, शरीर पर बहुत अधिक तनाव पड़ता है और स्पष्ट सोचने की क्षमता पर असर पड़ता है।PAKISTAN
Read Also-Vice President: सच्चा नेतृत्व शक्ति या पद से नहीं, नैतिक आचरण से मापा जाता है- उपराष्ट्रपति
बुखारी ने कहा, “सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अदियाला जेल से इस्लामाबाद के शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया है।”खान रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद थे, जो छावनी वाले शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक डिटेंशन सेंटर है। उन्हें पांच अगस्त, 2023 को भ्रष्टाचार समेत कई आरोपों में गिरफ्तार किया गया था और तब से वो हिरासत में थे।PAKISTAN
Top Hindi News, Latest News Updates, Delhi Updates, Haryana News, click on Delhi Facebook, Delhi twitter and Also Haryana Facebook, Haryana Twitter
