Ram Temple: अयोध्या की अदालत ने मामले में गिरफ्तार आठों आरोपियों की न्यायिक हिरासत बढ़ाई

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Ram Temple: अयोध्या की एक अदालत ने शनिवार को राम मंदिर में दान की कथित चोरी के सिलसिले में गिरफ्तार सभी आठ आरोपियों की न्यायिक हिरासत 18 सितंबर तक बढ़ा दी। ये जानकारी उनके वकील ने दी। मंदिर में दान की गिनती की प्रक्रिया से जुड़े आठ आरोपियों को राज्य सरकार की बनाई एसआईटी की टीम की शुरुआती रिपोर्ट के आधार पर 25 जून को एफआईआर दर्ज होने के बाद गिरफ्तार किया गया था। वे अभी जेल में हैं।

आरोपियों की तरफ से पेश होने वाले वकील कुल शेखर सिंह ने पीटीआई वीडियो को बताया कि सभी आरोपियों की न्यायिक हिरासत 18 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। ये आदेश अयोध्या की एंटी-करप्शन कोर्ट के स्पेशल जज रजत वर्मा ने दिया। Ram Temple

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इस मामले में गिरफ्तार कुल आठ आरोपियों में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लव कुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, राम शंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और रामाशंकर उर्फ टिन्नू यादव शामिल हैं।

वकील ने बताया कि श्रीवास्तव ने अपनी जमानत अर्जी में कोर्ट को दान की गिनती की प्रक्रिया के बारे में बताया और दावा किया कि उन्हें इस मामले में झूठा फंसाया गया है। वकील ने कहा कि उन्होंने ये भी तर्क दिया कि गिरफ्तार आठ आरोपियों के अलावा कई और लोग भी गिनती की प्रक्रिया में शामिल थे। वकील ने बताया कि तीन आरोपियों की जमानत अर्जियों पर 11 सितंबर को सुनवाई होगी और उसके बाद 14 सितंबर को तीन और आरोपियों की अर्जियों पर सुनवाई होगी। Ram Temple

उन्होंने कहा कि बाकी दो आरोपियों की जमानत अर्ज़ियों पर 15 सितंबर को सुनवाई होगी। ये मामला राम मंदिर में भक्तों द्वारा चढ़ाए गए कैश और कीमती सामान के गबन से जुड़ा है। सरकारी पक्ष के अनुसार, जांच करने वालों ने अब तक 79.85 लाख रुपये बरामद किए हैं।

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ज्यादातर आरोपी बैंक कर्मचारी थे जिन्हें मंदिर में कैश डोनेशन की गिनती के लिए तैनात किया गया था, जबकि श्रीवास्तव डोनेशन गिनने की प्रक्रिया के इंचार्ज थे और टिन्नू यादव ड्राइवर के तौर पर काम करते थे। Ram Temple

मंगलवार को वकील ने श्रीवास्तव के केनरा बैंक अकाउंट को अनफ्रीज़ करने की मांग की थी। उन्होंने दलील दी कि इस अकाउंट में उनकी पेंशन आती है और इसका इस्तेमाल परिवार का खर्च चलाने के लिए किया जा रहा है। कोर्ट ने उस अर्जी पर सुनवाई नौ सितंबर तक के लिए टाल दी थी।

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