(अवैस उस्मानी): दिल्ली में पटाखों पर पूरी तरह से बैन के खिलाफ भाजपा नेता मनोज तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। भाजपा मनोज तिवारी ने याचिका में कहा कि सुप्रीम कोर्ट साफ कर चुका है कि उसने पटाखों के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया है, सिर्फ हानिकारक विस्फोटक वाले पटाखे बैन है। सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश के बावजूद दिल्ली समेत कई राज्यों में पटाखों पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। याचिका में कहा जीने का अधिकार का हवाला देकर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार नहीं छीना जा सकता है। Ban crackers,
भाजपा नेता मनोज तिवारी ने याचिका में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पिछले साल 29 अक्टूबर के आदेश के मुताबिक एक संतुलन कायम रखने की ज़रूरत है। भाजपा नेता मनोज तिवारी ने पटाखा फोड़ने के संबंध में नये दिशा निर्देश जारी करने की मांग की है। याचिका में दिल्ली सरकार को अनुमति योग्य पटाखों की बिक्री, खरीद का नये दिशा निर्देश जारी करने की मांग की है। भाजपा नेता मनोज तिवारी ने याचिका में मांग किया कि दीपावली, छठ के मौक़े पर ऐसे पटाख़ों की बिक्री इस्तेमाल करने वालों FIR नहीं हो, प्रदूषण रोकने के लिए राज्य दूसरे ज़रूरी कदम उठाए।
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दिल्ली सरकार ने बढ़ते प्रदूषण के स्तर पर अंकुश लगाने के लिए सभी प्रकार के पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में 1 जनवरी, 2023 तक पटाखे रखने, बनाने, बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ही पटाखों के ऑनलाइन बिक्री और डिलिवरी पर भी प्रतिबन्ध रहेगा। राज्य के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने ट्वीट कर कहा था कि दिल्ली में लोगों को प्रदूषण के खतरे से बचाने के लिए पिछले साल की तरह ही इस बार भी सभी तरह के पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जा रहा है, ताकि लोगों की जिंदगी बचाई जा सके। गोपाल राय ने ट्वीट कर कहा था कि दिल्ली में पटाखों की ऑनलाइन बिक्री और डिलीवरी पर भी बैन रहेगा। यह बैन 1 जनवरी 2023 तक लागू रहेगा। बैन को कड़ाई से लागू करने को लेकर दिल्ली पुलिस, DPCC और राजस्व विभाग के साथ मिलकर कार्य योजना बनाई जाएगी।
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