यूपी नगर निकाय चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को खारिज कर दिया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस बार निकाय चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के होने का फैसला दिया है। कोर्ट के इस फैसले को राज्य सरकार के लिए झटके के तौर पर देखा जा सकता है। up nikay chunav 2022
निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण पर इलाहाबाद हाई कोर्ट अपने फैसले में कोर्ट ने राज्य सराकर को झटका देते हुए ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को खारिज कर दिया है। अदालत का कहना है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्धारित ट्रिपल टेस्ट ना हो, तब तक आरक्षण नहीं माना जाएगा।वहीं कोर्ट ने बिना ओबीसी आरक्षण के ही राज्य में चुनाव समय पर कराने का फैसला सुनाया है। इससे पहले हाई कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान अपना फैसला सुरक्षित रखा था । जिसके बाद कोर्ट द्वारा मंगलवार को सुनवाई की अगली तारीख तय की गई थी।
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यह निर्णय न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की खंडपीठ ने इस मुद्दे पर दाखिल 93 याचिकाओं पर एक साथ पारित किया। यूपी सरकार हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकती है।